लोक शिक्षण संचालनालय ने 2512 सहायक शिक्षक पदों में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने सभी डीईओ को दिया निर्देश
cgshiksha.in रायपुर -माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सहायक शिक्षकों भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक को हटाने के निर्णय को हरी झंडी मिलाने के बाद सहायक शिक्षकों के 2512 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया। है प्रदेश के बस्तर संभाग ,सरगुजा संभाग और कोरबा जिले में सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में लगी रोक को कोर्ट द्वारा हटा दिया है। लिहाजा बस्तर और संभाग और कोरबा जिले अंतर्गत 2700 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति रास्ता साफ हो गया है। मिली जानकारी अनुसार अभी 2512 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू करने को लेकर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को निर्देश जारी कर दिया गया है।
2700 सहायक शिक्षक पदों की नियुक्ति प्रक्रिया में लगा था रोक 👇प्रदेश सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा 19 मार्च 2019 को पुरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सहायक शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के दौरान जनवरी 2020 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र का हवाला देते हुए कोरबा जिले ,बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के अभ्यर्थियों द्वारा उसी क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए माननीय कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसमे माननीय कोर्ट द्वारा प्रारंभिक सुनवाई के बाद बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के साथ -साथ कोरबा जिलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में रोक लगा दी गई थी।
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बाद में स्थानीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के की अधिसूचना को अलग याचिका से हाईकोर्ट में चुनौती दिया था। इस तरह दोनों याचिकाओं पर माननीय हाईकोर्ट में साथ -साथ सुनवाई पूरी हुई। प्रकरण के अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने स्थानीय अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति देने वाली अध्यादेश को असैंवधानिक करार देते हुए स्थानीय अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने संबंधी याचिका को निरस्त कर दिया गया है।
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कोर्ट ने अध्यादेश को निरस्त करने के पीछे यह कहा 👇
माननीय उच्च न्यायालय ने बस्तर ,सरगुजा संभाग और कोरबा जिलों में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों में स्थानीय लोगों को ही मौका दिए जाने के लिए जारी की अध्यादेश को निरस्त करते हुए यह कहा कि स्थानीयता के आधार पर नौकरी दिए जाने का अधिकार पर कानून बनाने का अंधकार केवल संसद को है। प्रदेश सरकार या राज्यपाल इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बना सकता है। अतः बस्तर ,सरगुजा संभाग और कोरबा जिले अनुसूचित क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों की भर्तियों में स्थानीय लोगों को ही मौका दिए जाने संबंधी जारी अध्यादेश को निरस्त किया जाता है।
25 मई तक करना होगा नियुक्ति प्रक्रिया पूरी 👇
लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग के साथ -साथ कोरबा जिले के जिला शिक्षा अधिकारियों को सहायक शिक्षक के 2512 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय विभाग की तरफ से जारी निर्देशानुसार चिप्स की तरफ से मेरिट लिस्ट अरेंज की जाएगी। सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने शिक्षा जिला अंतर्गत सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को 25 मई तक पूर्ण करने की कार्यवाही प्राथमिकता के साथ पूरा करें।
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