कोरोना से मृत व्यक्तियों के परिवार वालों की मिलेगी 50000 रुपये राशि ,छत्तीसगढ़ सरकार ने मंगाई आवेदन
रायपुर 24 सितंबर -केंद्र सरकार द्वारा कोरोना से मरने वाले के आश्रितों को पचास हजार सहायता राशि देने की घोषणा किये जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के कोरोना से मृत व्यक्तियों की संख्या जारी कर उनके आश्रितों से आवेदन मंगाए गए है ,ताकि प्रदेश के कोरोना से मृत सभी व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि मिल सके। राज्य सरकार ने कोरोना से मृत लोगो के परिजनों को 50000 अनुग्रह राशि देने के संबंध में सभी कलेक्टरों को पत्र भेजकर 30 दिन में लोगो से आवेदन भरवाने कहा गया है।
छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रीता शांडिल्य ने राज्य के सभी जिला कलेक्टर और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पत्र जारी किया है। जारी पत्र में कोविड -19 से जिले में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि प्रदान करने माननीय सुप्रीम कोर्ट के 30 जून 2021 के निर्णय अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए आवश्यक दिशा -निर्देशों के अनुसार शीघ्र जरुरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
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छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी निर्देश और जिलेवार कोरोना से मृत लोगो की सूची देखें
जिलाधीशों को जारी पत्र में कहा गया है कि कोविड -19 एक अभूतपूर्व आपदा है। पिछले डेढ़ वर्ष से कोरोना वायरस के नए वेरियंट के प्रभाव से मरने वालो की संख्या में वृद्धि जारी है। यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निधि उपलब्ध हो। यद्यपि कोविड -19 से मृत लोगो के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 -4 में निहित प्रावधान के अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड -19 से मृत लोगो के लिए पचास हजार रूपये निर्धारित किये है जो अनुग्रह सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।
कोविड -19 से मृत व्यक्ति के परिवार द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास सीडीएसी द्वारा जारी आधिकारिक कोविड -19 से मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे मृत लोगो के निकटतम संबंधी /आवेदक को अनुदान राशि डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर की प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेंगे। अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि अपने जिले में इसका प्रचार -प्रसार के माध्यम से लोगो को इस सहायता के बारे में जागरूक करें और दिशा -निर्देशों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रत्येक तहसील कार्यालय और जिला कार्यालय में कार्यालयीन समय सहित नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था की जाये।
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प्राप्त सभी आवेदनों को जिला कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जाँच और सत्यापन करना सुनिश्चित करें। कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि कोविड -19 से मृत लोगो के परिजनों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे तथा राशि आबंटन हेतु मांग पत्र राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।
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