छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

 छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक

बिलासपुर 10 सितम्बर 2021 -छत्तीसगढ़ शासन की ओर से लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 9 मार्च 2019 को जारी शिक्षकों के चौदह हजार पदों भर्ती वाले विज्ञापन के अंतर्गत जारी होने वाले सभी नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। 

हाईकोर्ट बिलासपुर के जस्टिस पी सैमकोशी की अदालत में याचिका लगायी गयी थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने याचिका में शिकायत किया था कि लोक शिक्षण सचालनालय द्वारा की जा रही शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता और गड़बड़ी है। याचिका में बताया गया है कि सीटीईटी का प्रमाण पत्र यह कहते हुए स्वीकार नहीं किये जा रहे हैं कि यह सीटीईटी प्रमाण पत्र परीक्षा परिणाम के पूर्व का होना था,जबकि सीजीटीईटी का प्रमाण पात्र स्वीकार किया जा रहा है। 

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याचिकाकर्ता ने याचिका में यह तथ्य भी दिया है कि वह दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुआ थाऔर बेहतर अंकों के साथ नाम सूची  में था। याचिकाकर्ता की ओंर से अधिवक्ता ईशान वर्मा ने केश की पैरवी की। 

जस्टिस पी सैमकोशी ने लोक शिक्षण संचनालय की विज्ञापन के तहत जारी होने वाले किसी भी नियुक्ति पर आगामी आदेश तक रोक दिया गया है। 

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