शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी आदेश को विधि विभाग ने दी मंजूरी ,राजपत्र में प्रकाशन के लिया भेजा गया ,30000 सहायक शिक्षको का होगा प्रमोशन

 शिक्षकों के पदोन्नति संबंधी आदेश को विधि विभाग ने दी मंजूरी ,राजपत्र में प्रकाशन के लिया भेजा गया ,30000 सहायक शिक्षको का होगा प्रमोशन 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ सरकार के केबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार प्रदेश के शिक्षक एलबी संवर्ग को वनटाइम रिलेक्सन के तहत प्रमोशन देने के लिए 5 वर्ष के नियम को शिथिल करते हुए 3 वर्ष किया गया है। जिसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक और शिक्षक एलबी के पद पर पदोन्नति देने तथा शिक्षक एल्बी वर्ग को व्याख्याता एलबी के पद पर पदोन्नति देने के लिए वित्त विभाग से अनुमति मिलाने के बाद इसे मंजूरी देने के लिए विधि विभाग को भेजा गया था जिसे विधि विभाग ने आज मंजूरी प्रदान कर दी।


 




विधि विभाग से  शिक्षकों की प्रमोशन फाइल को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे छत्तीसगढ़ की राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद प्रदेश के 30000 सहायक शिक्षकों और 10000 शिक्षकों की पदोनति होना तय है। छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षकों को नववर्ष में प्रमोशन का बहुत बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है। पदोन्नति मिलने से प्रदेश के लगभग 30000 सहायक शिक्षक प्राथमिक शालाओं के प्रधानपाठक और शिक्षक एलबी के पद पर प्रमोशन से काबिज हो जायेंगे।

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विधि विभाग ने प्रमोशन फाईल को दी मंजूरी - 👇   


शिक्षा विभाग के उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विधि विभाग ने आज स्कूल शिक्षा विभाग की शिक्षक एलबी संवर्ग की प्रमोशन फाईल को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग इस प्रमोशन फाईल को पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सहायक शिक्षकों को नववर्ष में प्रमोशन का तोहफा देने के लिए विधि विभाग से आज ही प्रमोशन फाइल मंगाकर सामान्य प्रशासन विभाग  हाथों हाथ भिजवा दिया। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रमोशन फाईल को राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया है। 

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पदोन्नति का रास्ता हुआ साफ -  👇  


सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रमोशन की फाईल राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेज दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन बाद सहायक शिक्षकों का पदोन्नति का रास्ता खुल जायेगा। चूँकि राजपत्र में  प्रकाशन  की प्रक्रिया अब औपचारिकता मात्र रह गई है। कोई भी विभाग के फाईल को सामान्य प्रशासन विभाग राजपत्र में प्रकाशन के लिए भेजता है तो उसे फाइनल आदेश मन जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के अनुसार अब ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल पर सहायक शिक्षक का प्रमोशन आदेश जारी किया जायेगा।


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