छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले प्रधानपाठक को जिला शिक्षा अधिकारी ने किया निलंबित
cgshiksha.in गरियाबंद -गुरु और शिष्या का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता होता है ,जो पिता और बेटी की रिश्ता से भी बढ़कर होता है। लेकिन एक गुरु ने अपने ही स्कूल के पांचवी कक्षा की छात्रा से छेड़छाड़ कर शिक्षक पद की गरिमा को कलंकित कर दिया है। यह मामला गरियाबंद जिले की विकासखंड गरियाबंद के शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीगांव की है।
क्या है पूरा मामला यहाँ देखें - 👇
मिली जानकारी अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीगांव विकासखंड गरियाबंद जिला गरियाबंद की 5 वी कक्षा छात्रा ने स्कूल के प्रभारी प्रधानपाठक निरंजनसिंह नागेश पर छेड़छाड़ का आरोप लगायी थी। इसके बाद प्रधानपाठक निरंजनसिंह नागेश के ऊपर कार्यवाही की गई। 22 जनवरी को उनके खिलाफ सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 20/2022 धारा 323,354 भादावि एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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मामला दर्ज होने के बाद शिक्षक हुए गिरफ्तार - 👇
सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 20/2022 धारा 323,354 भादावि एवं पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज होने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रधानपाठक निरंजनसिंह नागेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
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आरोपी शिक्षक को डीईओ ने किया निलंबित - 👇
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने निरंजनसिंह नागेश पर निलंबन की कार्यवाही की है। शिक्षा विभाग ने उक्त आरोपी शिक्षक की कृत्य को छग.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है। गरियाबंद जिले के जिला शिक्षा अधिकारी श्री करमन खटकर ने आदेश जारी कर आरोपी निरंजनसिंह नागेश सहायक शिक्षक (एलबी )शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीगांव विकासखंड गरियाबंद जिला गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में संबंधित निरंजनसिंह नागेश का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गरियाबंद निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ता की पात्रता होगी।
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