सहायक शिक्षक से शिक्षक प्रमोशन के लिए जेडी ने वरिष्ठता निर्धारण के लिए सभी डीईओ और बीईओ को दिया स्पष्ट निर्देश

 सहायक शिक्षक से शिक्षक प्रमोशन के लिए जेडी ने वरिष्ठता निर्धारण के लिए सभी डीईओ और बीईओ को दिया स्पष्ट निर्देश 

cgshiksha.in बिलासपुर -प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षक संवर्ग पदोन्नति की प्रक्रिया में वनटाइम रिलेशन के तहत पांच वर्ष को तीन वर्ष किये जाने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानपाठक प्राथमिक ,शिक्षक और प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही जोरो से चल रही है। इस बीच प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालकों शिक्षा और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा जारी वरिष्ठता सूची में एकरूपता दिख नहीं रही थी।




लोक शिक्षण आयुक्त  शिक्षा द्वारा दिशा -निर्देश जारी करने के बाद भी सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता सूची में विसंगति को देखते हुए शिक्षक संगठनों द्वारा आपत्ति दर्ज कराया गया। इन शिक्षक संगठनों के आपत्ति के बाद कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा शिक्षा संभाग अंतर्गत शामिल सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और सभी विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को सहायक शिक्षक से शिक्षक पद पर प्रमोशन के लिए सहायक शिक्षकों की वरिष्ठता निर्धारण के लिए स्पष्ट दिशा -निर्देश जारी कर दिया है।

👉लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ शासन ने शिक्षकों के प्रमोशन और शिक्षक भर्ती  को लेकर संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा और सभी DEOको पदांकन संबंधी दिया स्पष्ट निर्देश

 जेडी (संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग )द्वारा जारी आदेश के मुख्य बिंदु यहाँ देखें 👇


संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर ने सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक के पद पर पदोन्नति किये जाने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा -निर्देश सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है ,जिनमें प्रमुख बिंदु निम्न है -

👉शिक्षक प्रमोशन में वरिष्ठता निर्धारण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई ने दिया निर्देश -वरिष्ठता निर्धारण में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश का पालन हो 


1 .जेडी ने सभी डीईओ और बीईओ को निर्देशित किया है कि कुछ कार्यालयों द्वारा वरिष्ठता कार्यभार ग्रहण तिथि से किया जा रहा है ,तो कुछ कार्यालयों द्वारा वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से दी जा रही है , इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है किसहायक शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से ही मान्य किया जायेगा।  

2 .संविदा और शिक्षा गारंटी शिक्षक को शिक्षाकर्मी के पद पर 01-05-2005 से संविलियन माना गया है अतः ऐसे शिक्षकों की वरिष्ठता 01-05-2005 से माना जायेगा। 

3 .जो शिक्षक आपसी स्थानांतरण /पति -पत्नी स्थानांतरण और स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण होकर आये है उनकी वरिष्ठता संबंधित जिले /निकाय में पदस्थापना /कार्यभार ग्रहण तिथि से मान्य किया जायेगा।

4 .शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण के विषय में भरे गए पद मान्य नहीं किया जायेगा। शिक्षकों की नियुक्ति जिस विषय के लिए के लिए हुई है वहीं मूल विषय ही मान्य मान्य किया जायेगा। युक्तियुक्तकरण में विकल्प के रूप में भरे गए रिक्त पद भविष्य का रिक्त मानकर उन पदों की रिक्तता की जानकारी दी जाये।

 5 . जिन शिक्षकों ने बीएड या किसी भी विषय में सेवा अवधि में स्नातक किया है वह तभी मान्य किया जायेगा ,जब संबंधित शिक्षक ने नियमानुसार उनकी स्नातक सेवा पुस्तिका में इंद्राज हो और इस परीक्षा में बैठने के लिए विधिवत प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति ली हो। 


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6 .विषय विकल्प देने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग के समय विषय चयन की सहमति लिखित में देना होगा। 

7 .शिक्षकों की वरिष्ठता सूची गोपनीय प्रतिवेदन तैयार करते समय सावधानी की जरुरत है ,इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित बीईओ और डीईओ को उत्तरदायी माना जायेगा। 

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संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर द्वारा डीईओ और बीईओ को जारी आदेश यहाँ देखें 👇





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