स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा और डीईओ को दिया निर्देश -31 जनवरी तक शिक्षकों को पदोन्नति दें

 स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा और डीईओ को दिया निर्देश -31 जनवरी तक शिक्षकों को पदोन्नति दें 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि प्रधानपाठक (प्राथमिक शाला ),शिक्षक ,प्रधानपाठक (पूर्व माध्यमिक शाला और व्याख्याता के पदों पर 31 जनवरी 2022 तक पदोन्नति आदेश जारी करें। 

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छत्तीसगढ़ शासन द्वारा केबिनेट मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के शिक्षाकर्मी पद से संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग को पदोन्नति में वनटाईम रिलेक्सन प्रदान करते हुए 5 वर्ष की सेवावधि  शिथिल करते हुए 3 वर्ष गया है जिसे कल ही राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद अब शिक्षक एलबी संवर्ग की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है।

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स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश यहाँ देखें -  👇 


छत्तीसगढ़ स्कूल  शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय महानदी भवन द्वारा आज दिनांक 06-01-2022 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रधानपाठक प्राथमिक शाला ,शिक्षक ,प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला और व्याख्याता पदों पर 31 जनवरी 2022 तक पदोन्नति आदेश जारी करने को कहा गया है। आदेश में लिपकीय त्रुटि से 31-01-2021 लिखा हुआ है।



स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार कहा गया है कि राजपत्र का अवलोकन करें।  अनुसार छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग )भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 के अनुसूचित 4 के सरल क्र.14,15,17और 19पर क्रमशः शिक्षक/,प्रधानपाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातकोत्तर )से व्याख्याता ,शिक्षक /प्रधानपाठक प्राथमिक शाला (प्रशिक्षित स्नातक )से प्रधानपाठक (पूर्व माध्यमिक शाला ),सहायक शिक्षक (प्रशिक्षित )से शिक्षक और प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष के अनुभव को केवल एक बार के लिए शिथिल करते हुए न्यूनतम अनुभव को 3 वर्ष निर्धारित किया गया है।

अतः समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 31-01-2022 तक प्रधानपाठक (प्राथमिक शाला ),शिक्षक एवं प्रधानपाठक (पूर्व माध्यमिक शाला )के पदों पर प्रमोशन के नियम अनुसार प्रमोशन आदेश जारी कर आयुक्त लोक शिक्षण को जानकारी 05 फरवरी 2022 तक उपलब्ध करावें। 

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प्रधानपाठक हेतु  रिक्त पदों की जानकारी यहाँ नीचे देखें - 👇  


मिली जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ में प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक के कुल 29838 पद स्वीकृत हैं जिनमें अभी 10677 प्राथमिक शाला प्रधानपाठक कार्यरत हैं और 19161 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रदेश में कुल पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधानपाठक के 13542 पद स्वीकृत हैं जिनमें अभी 7924 प्रधानपाठक कार्यरत है और 5618 पद रिक्त हैं जिनमें पदोन्नति के माध्यम से पद भरा जाना है। इस प्रकार प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला के कुल 24779 प्रधानपाठक के पद रिक्त हैं। हम आपको बता दें कि यह जानकारी विश्वसनीय आंकड़े नहीं  सकते हैं।

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पदोन्नति से लगभग 30000 शिक्षक एलबी संवर्ग को होगा लाभ - 👇  


छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पदोन्नति में वनटाईम रिलेक्सन दिए जाने से प्रदेश के लगभग 30000 सहायक शिक्षकों का प्रमोशन होना तय मन जा रहा है। प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक के प्रदेश में लगभग 19161 पद रिक्त है और शिक्षक पद पर भी कम से कम 10000 सहायक शिक्षकों की पदोन्नति हो सकती है। इस तरह एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि 30000 सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का फायदा मिल सकता है। देखते हैं कि बहुत जल्द होने वाली पदोन्नति प्रक्रिया से प्रदेश के कितने सहायक शिक्षकों को प्रमोशन का लाभ मिल पता है। 

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