प्रधानपाठक प्रमोशन पाए शिक्षकों का प्रमोशन को संयुक्त संचालक ने आदेश जारी कर किया रद्द ,शिक्षकों में मचा हड़कंप

 प्रधानपाठक प्रमोशन पाए शिक्षकों का प्रमोशन को संयुक्त संचालक ने आदेश जारी कर किया रद्द ,शिक्षकों में मचा हड़कंप 

cgshiksha.in दुर्ग -छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर सामने आयी है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने शिक्षा संभाग अंतर्गत शिक्षक से पूर्व माध्यमिक शाला प्रधानपाठक पद पर पदोन्नत हुए करीब 40  शिक्षकों के प्रमोशन को रद्द कर दिया है। इस संबंध में कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायलय द्वारा द्वारा शिक्षकों के प्रमोशन पर अभी स्टे लगा दिया गया है। स्टे लगने के पूर्व कई जिला शिक्षा अधिकारियों और संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग द्वारा शिक्षकों का प्रमोशन आदेश जारी कर दिया गया था। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के द्वारा जारी दिशा निर्देशों ,नियमों को ताक में रखकर प्रमोशन पाए करीब 40 शिक्षकों का प्रमोशन स्कूल शिक्षा विभाग ने रद्द कर दिया है।

 


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अधिकांश शिक्षक प्रमोशन पश्चात् कर लिए हैं ज्वायनिंग 👇


दुर्ग शिक्षा संभाग में शिक्षक पद से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला ई संवर्ग के पद पर पदोन्नति आदेश 20 फरवरी  जारी किया गया था। शिक्षक से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर पदोन्नति पाने वाले अधिकांश शिक्षकों ने पदोन्नति के बाद पदभार ग्रहण कर लिया है। अब स्कूल शिक्षा विभाग अपनी गलती सुधारते हुए सूची में संशोधन करते हुए नियमों के खिलाफ पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों का पदोन्नति रद्द भी कर दिया है। आपको बता दें कि दुर्ग शिक्षा संभाग में स्थानांतरण की वजह से वरिष्ठता प्रभावित किये बगैर पदभार दिनांक से वरिष्ठता मानकर पदोन्नति सूची जारी कर दिया गया था।

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प्रमोशन लिस्ट जारी होते ही उठ रहे थे सवाल 👇


कार्यालय ,संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा शिक्षा संभाग अंतर्गत प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला के पद पर शिक्षक (स्नातक और प्रशिक्षित )को प्रमोशन देते हुए पदोन्नति आदेश 20 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। प्रमोशन सूची जारी होते ही उसी समय काफी सवाल उठ रहे थे,क्योंकि प्रदेश में स्थानांतरण की वजह से वरिष्ठता गंवाने वाले कई शिक्षक पदोन्नति से वंचित हो गए थे ,जबकि दुर्ग शिक्षा संभाग में स्थानांतरण  बावजूद वरिष्ठता प्रभावित किये बगैर पदोन्नति दे दी गई थी। इस प्रमोशन लिस्ट पर सवाल उठने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने गलती में सुधार करते हुए पदोन्नति सूची में नियमों के विरुद्ध पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों की प्रमोशन रद्द करने का आदेश  है। 

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शिक्षकों में मचा हड़कंप 👇


कार्यालय संयुक्त संचालक  संभाग दुर्ग ने नियम विरुद्ध पदोन्नति पाए शिक्षकों के प्रमोशन आदेश को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का आदेश 28 फरवरी 2022 को जारी किया है। संयुक्त संचालक शिक्षा ने शिक्षा संभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारियों से मिले प्रतिवेदन के आधार पर पदोन्नति रद्द करने का आदेश जारी किया है। प्रमोशन रद्द करने के आदेश जारी होते ही शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। इस प्रमोशन रद्द करने के आदेश से दुर्ग शिक्षा संभाग अंतर्गत दुर्ग ,राजनांदगांव ,बेमेतरा और कबीरधाम जिला शामिल है। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा प्रमोशन आदेश रद्द किये जाने के बाद माना जा रहा है कि प्रदेश के कुछ अन्य जिलों से भी पदोन्नति रद्द होने का आदेश जारी हो सकता है। 

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प्रमोशन रद्द करने का संयुक्त संचालक का आदेश यहाँ देखें👇 


 




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