ग्रीष्म अवकाश हो जाने के बाद भी 5 मई तक शिक्षकों को नियमित खोलना होगा स्कूल , डीईओ ने जारी किया आदेश

 ग्रीष्म अवकाश हो जाने के बाद भी 5 मई तक शिक्षकों को नियमित  खोलना होगा स्कूल , डीईओ ने जारी किया आदेश 

cgshikha.in बलरामपुर-रामानुजगंज -प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित शासकीय और निजी शालाओं में 24 अप्रैल के बाद ग्रीष्म अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही एंडलाइन आकलन की अंतिम विषय का आकलन 25 अप्रैल को स्कूलों में आयोजित होगी लेकिन विद्यार्थियों का आना स्वैच्छिक होगी। इसके बाद विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए 15 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा और 16 जून से नया शिक्षा सत्र प्रारम्भ होगी। लेकिन बलरामपुर -रामानुजगंज जिले के जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर जिले के सभी शिक्षकों को 05 मई तक स्कूल खोलने को कहा है।

05 मई तक सभी शिक्षकों को नियमित आना होगा स्कूल👇


कार्यालय ,जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर -रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश में जिले अंतर्गत समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और सभी प्राचार्य को आदेशित किया गया है कि सभी शिक्षक05 मई तक नियमित रूप से संस्था में उपस्थित होकर परीक्षा एवं अन्य कार्य संपादित करेंगे। किसी भी स्थिति में संस्था बंद नहीं रहना चाहिए।

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05 मई तक संस्था खोले जाने के ये बताये हैं कारण 👇


कार्यालय,जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर -रामानुजगंज द्वारा जारी आदेश में जिले अंतर्गत समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और सभी प्राचार्य को आदेशित किया गया है किछत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भीषण गर्मी को दृष्टिकोण रखते हुए सभी स्कूलों में ग्रीष्मावकाश संबंधी संशोधित आदेश जारी  गया है।  आदेश सभी शासकीय शिक्षकों के लिए भी लागू है ,लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दौरा कार्यक्रम 04 और 05 मई 2022 को बलरामपुर -रामानुजगंज जिले में निर्धारित है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के दौरा कार्यक्रम तक जिले के सभी शिक्षक संस्था में नियमित उपस्थित रहकर परीक्षा एवं अन्य कार्य संपादित करते रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में 05 मई 2022 तक कोई भी संस्था बंद नहीं रहना चाहिए।

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 बीईओ ने शिक्षकों को मुख्यालय न छोड़ने किया आदेश जारी 👇


कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी छिंदगढ़ जिला सुकमा ने विकासखंड अंतर्गत सभी संकुल प्राचार्य ,सभी संकुल समन्वयक और सभी संस्था प्रमुखों को आदेश जारी किया है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 24 अप्रैल से ग्रीष्मावकाश प्रारंभ करने आदेशित किया गया है। ग्रीष्मावकाश अवधि में शिक्षक प्रशासनिक गतिविधियों के साथ -साथ शिक्षक प्रशिक्षण एवं विभागीय योजनाओं जैसे पाठ्यपुस्तक वितरण /गणवेश वितरण /परीक्षा कार्य /ऑनलाइन कार्य का भी नियमित संचालन किया जाना है। इन सभी कार्यों के सुचारु रूप से निष्पादन के लिए संकुल अंतर्गत सभी शालाओं  कार्यरत सभी कर्मचारियों की सक्रिय सहभागिता का होना आवश्यक है। 

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अतः सभी संकुल प्राचार्य को आदेशित किया जाता है कि सभी संकुल प्राचार्य अपने संकुल अंतर्गत ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी विभागीय कर्मचारी बगैर अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विभागीय गतिविधियों का संचालन समुचित रूप से नहीं होने परजिम्मेदार कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु नाम प्रस्तावित करने को कहा गया है। 

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डीईओ द्वारा शाला संचालन संबंधी आदेश यहाँ देखें 👇


 


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बीईओ द्वारा मुख्यालय न छोड़ने संबंधी जारी आदेश देखें 👇 




 



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