छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी ,राजपत्र में हुआ प्रकाशन

 छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली की अधिसूचना जारी ,राजपत्र में हुआ प्रकाशन 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के लगभग तीन लाख कर्मचारियों को विधिवत रूप से पुरानी पेंशन योजना की सौगात दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राज्य के कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागु करने की ऐलान करने के बाद सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाली की अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। राजपत्र में प्रकाशन के बाद कर्मचारियों को 01 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में 01 नवम्बर 2004 से नियुक्त सभी नवीन अंशदायी पेंशन योजना वाले समस्त कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। वही 01 नवंबर 2004 के बाद नवीन पेंशन योजना के तहत रिटायर्ड कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। 


राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना यहाँ नीचे डाउनलोड करें 👇


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01 नवंबर 2004 से ओपीएस लागू 👇


छत्तीसगढ़ सरकार की राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना की बहाली 01 नवंबर 2004 से लागु की गई है।छत्तीसगढ़ राज्य के 01 नवंबर 2004 से नियुक्त समस्त नवीन  अंशदायी पेंशन योजना NPS कटौती होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना OPS का लाभ 01 नवंबर 2004 से मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना बहाली अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित हो जाने से प्रदेश के लगभग 3 लाख कर्मचारियों को NPS की जगह अब OPS का लाभ मिलने का विधिवत मार्ग प्रशस्त हो गया है। 

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01 नवंबर 2004 के बाद रिटायर्ड कर्मचारियों को भी ओपीएस का मिलेगा लाभ 👇


छत्तीसगढ़ सरकार के राजपत्र में प्रकाशित ओपीएस अधिसूचना अनुसार ऐसे नवीन अंशदायी पेंशन वाले कर्मचारी जो 01 नवंबर 2004 के बाद रिटायर्ड हुए हैं ऐसे कर्मचारी को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। साथ ही उक्त अवधि में मृत कर्मचारियों के परिजनों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा। ऐसे शासकीय कर्मचारी जिन्हे नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सेवनिवृत्ति उपरांत अथवा शासकीय कर्मचारी के मृत्यु के प्रकरणों में उनके परिवार /परिजन को रिटायर्ड लाभ प्राप्त हो चुके हैं ,ऐसे प्रकरणों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप लाभ का निर्धारण करने के लिए अलग से दिशा -निर्देश संबंधी आदेश जारी किये जायेंगे। 

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अधिसूचना में प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ नीचे देखें 👇




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