कर्मचारियों की NPS खातों में जमा राशि वापस न होने पर भी पुरानी पेंशन योजना होगी लागू ,वित्त विभाग ने विस्तृत ड्राफ्ट किया तैयार

कर्मचारियों की NPS खातों में जमा राशि वापस न होने पर भी पुरानी पेंशन योजना होगी लागू ,वित्त विभाग ने विस्तृत ड्राफ्ट किया तैयार 

cgshiksha.in जयपुर- राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की घोषणा के अनुरूप राजस्थान शासन वित्त विभाग द्वारा 01 जनवरी 2004 से नियुक्ति हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए विस्तृत ड्राफ्ट तैयार कर ली गई है। वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गए विस्तृत ड्राफ्ट ड्राफ्ट को अब मंत्रिमंडल केबिनेट और राज्यपाल से अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। राजस्थान राज्य सरकार ने नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS को बंद कर 01 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना OPS को लागू मान ली है। इसी आधार पर वित्त विभाग राजस्थान शासन ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए वर्ष 2004 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों से NPS के लिए की जाने वाली अंशदायी कटौती को बंद कर दी है। राजस्थान शासन वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गए ड्राफ्ट में 01 अप्रैल 2022 से ही OPS बहाली का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में भी राजस्थान क तर्ज पर ही पुरानी पेंशन बहाली की प्रक्रिया जारी है। 

पीएफआरडीए PFRDA द्वारा NPS कटौती राशि को वापस न करने से OPS बहाली पर कोई असर नहीं 👇


राजस्थान सरकार द्वारा अप्रैल माह से कर्मचारियों की एनपीएस खाता में की जाने वाली कटौती बंद कर दी गई है तथा कर्मचारियों और राज्यांश की एनपीएस खाता में जमा राशि को वापस करने के लिए केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  PFRDAको पत्र लिखा था।राजस्थान के वित्त विभाग द्वारा पीएफआरडीए को लिखी गई चिठ्ठी में राज्य के 5 लाख से अधिक कर्मचारियों की एनपीएस खातों में जमा कर्मचारियों की अंशदान राशि और राज्यांश राशि को वापस लौटाने को कहा गया था।

 जिसके जवाब में केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  PFRDA ने एनपीएस  दायरे में आने वाले राज्यांश और कर्मचारियों केअंशदान के 39000 करोड़ रुपये को लौटाने से इंकार कर दिया है। मिली जानकारी अनुसार पीएफआरडीए PFRDA द्वारा NPS कटौती राशि को वापस न करने से OPS बहाली पर कोई असर नही पड़ने वाला है। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाली 01 अप्रैल से बहाली की गई है। 

👉 कर्मचारियों के एनपीएस खाता में जमा 39000 करोड़ राशि को लौटाने से से PFRDA का इंकार 

केबिनेट की मंजूरीऔर राज्यपाल से अनुमोदन मिलते ही ड्राफ्ट का राजपत्र में होगा प्रकाशन 👇


राजस्थान शासन वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए विस्तृत ड्राफ्ट वित्त विभाग द्वारा तैयार कर ली गई है। जिसे अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल केबिनेट की बैठक में रखा जायेगा। केबिनेट की मंजूरी के पश्चात् ड्राफ्ट को अनुमोदन के लिए राज्यपाल को भेजा जायेगा। महामहिम राज्यपाल से अनुमोदन मिलने के बाद राजपत्र में प्रकाशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

 वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि केंद्र के अधीन पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा कर्मचारियों के NPS खातों में जमा अंशदायी राशि और राज्यांश राशि को वापस न लौटाने से पुरानी पेंशन बहाली पर कोई असर नहीं पड़ेगा,क्योंकि PFRDA से NPS में जमा राशि वापसी के लिए कोई विधिक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। यह प्रक्रिया विधिवत राजपत्र में प्रकाशन अधिसूचना जारी होने के बाद शुरू होगी। 

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राजपत्र में प्रकाशन की अधिसूचना जारी होने के बाद विधिक तरीके से वापस ली जाएगी NPS में जमा राशि 👇


वित्त विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाली पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण  PFRDA द्वारा एनपीएस खातों में जमा राज्यांश और कर्मचारियों केअंशदान के 39000 करोड़ रुपये को लौटाने से इंकार कर दिए जाने से कर्मचारी दिगभ्रमित न हो। राज्य सरकार की पुरानी पेंशन बहाली ड्राफ्ट का राजपत्र में अधिसूचना जारी होने के बाद विधिक रूप से PFRDA से NPS में जमा राशि को वापस ले लिया जायेगा। कर्मचारी दिग्भ्रमित न होवें। सरकार विधिक प्रक्रिया से कार्यवाही आगे बढ़ाएगी। 

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कर्मचारियों की रिटायरमेंट पर राज्य सरकार रकम देगी न कि NPS 👇


राज्य में जब से पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा हुई है तब से राज्य के कर्मचारियों में ख़ुशी की माहौल है लेकिन इस प्रकार के आदेशों से कर्मचारियों में निराशा होने लगती है क्योंकि ऐसे समाचारों से कर्मचारी दिग्भ्रमित होने लगते है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोतजी के पुरानी पेंशन बहाली के ऐलान के बाद राज्य में 01 अप्रैल से ही पुरानी पेंशन लागू हो गई है। कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने पर मिलाने वाली रकम राज्य सरकार देगी न कि NPS कंपनी। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाली का लाभ 01 अप्रैल 2022 से मिलाना तय है। राज्यपाल से अनुमोदन के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशन कर दी जाएगी।

राजस्थान ,छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना किया है बहाल 👇


राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश में वर्ष 2004 के बढ़ नियुक्त हुए कर्मचारियों के नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS को बंद कर पुरानी पेंशन योजना OPS लागू करने की ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश भर के अन्य राज्यों में भी पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग उठने लगीथी। राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है साथ ही झारखण्ड राज्य सरकार ने भी पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार कर रही है। 

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छत्तीसगढ़ राज्य में भूपेश बघेल सरकार द्वारा राजस्थान के नक्शे कदम पर चलते हुए पुरानी पेंशन बहाली के विभागीय कार्यवाही पूर्ण करवा रही है। 01 अप्रैल से राज्य के कर्मचारियों के NPS में कटौती बंद कर सामान्य भविष्य निधि खाता GPF में मूलवेतन का 12 %राशि कटौती शुरू कर दिया गया है। कर्मचारियों की GPF खता संख्या भी जारी कर दिया गया है। राजस्थान में जहाँ साढ़े पांच लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा वहीं छत्तीसगढ़ में करीब तीन लाख कर्मचारियों को पुराणी पेंशन योजना OPS का लाभ मिलेगा।  

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