छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने सातवें वेतनमान पर गृहभाड़ा HRA भत्ता देने आदेश किया जारी

 छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने सातवें वेतनमान पर गृहभाड़ा HRA भत्ता देने आदेश किया जारी 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर HRA देने का आदेश जारी कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के प्रशासनिक सेवा के आईएएस ,आईपीएस अधिकारियों को गृहभाड़ा भत्ता HRA  वेतनमान के आधार पर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि यह गृहभाड़ा भत्ता HRA का लाभ आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। HRA में वृद्धि किये जाने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग 22 अगस्त 2022 की तिथि से जारी किया गया है अतः प्रदेश के प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर अगस्त माह से HRA का लाभ मिलने लगेगा वहीं प्रदेश के लगभग पौने पांच लाख राज्य कर्मचारी केंद्र के समान DA और सातवें वेतनमान पर HRA की मांग को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। 



HRA (गृहभाड़ा भत्ता )का निर्धारण जानें 👇


आल इंडिया सर्विस के अधिकारियों का आवास भत्ता बढ़ा दिया गया है। हालाँकि इसका वृद्धि भारत सरकार द्वारा किया जाता है और राज्य सरकार आदेश जारी कर उसे अपने राज्य के अधिकारियों के लिए लागु करती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सातवें वेतनमान के आधार पर HRA देने का आदेश जारी कर दिया है।जारी आदेश के अनुसार गृहभाड़ा भत्ता स्वीकृत करने के लिए अन्य सभी शर्तें छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र.3794/2664/2017 /एक /2 दिनांक 12-10-2017 के अधीन लागू होगा। 


शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को दिए जाने वाले गृहभाड़ा भत्ता (मकान किराया भत्ता )में समय -समय पर सरकार परिवर्तन करती रहती है और गृहभाड़ा भत्ता HRA के दरों में पुनरीक्षित करती है। गृहभाड़ा भत्ता HRA को पुनरीक्षित करने के लिए सातवें वेतनमान के नियम में यह सिफारिश किया गया है कि यदि कर्मचारियों को दिए जाने वाले मंहगाई भत्ता की दर 25 %से अधिक हो जाती है तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले गृहभाड़ा भत्ता HRA का निर्धारण विभिन्न श्रेणी के नगरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित की जाएगी। इस आधार पर X (एक्स ),Y(वाय )और Z(जेड )श्रेणी के नगरों के लिए मकान किराया भत्ता की दरें पुनरीक्षित कर क्रमशः 27 %,18 %और 9 %किया जायेगा। 


साथ ही सातवें वेतन के सिफारिश नियम के अनुसार जब शासकीय कर्मचारी के मंहगाई भत्ता DA की दरें 50 फीसदी तक पहुंचेगा तो कर्मचारियों को अलग -अलग श्रेणी के नगरों के लिए गृहभाड़ा भत्ता HRA 30%,20%और 10 %की दर से मिलेगा। 


अभी वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य के अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की मंहगाई भत्ता 25 फीसदी से अधिक हो जाने के कारण नियमानुसार मकान किराया भत्ता को X(एक्स )श्रेणी के नगरों के लिए 27 फीसदी ,Y(वाय )श्रेणी के नगरों के लिए 18 फीसदी और Z(जेड ) श्रेणी के नगरों के लिए 9 फीसदी HRA की पुनरीक्षित दरें किया गया है। 

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छग सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी HRA आदेश देखें 👇 






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