छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो वर्ष से ट्रांसफर पर लगा रोक हटाया गया ,नई तबादला नीति 2022 जारी

 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दो वर्ष से ट्रांसफर पर लगा रोक हटाया गया ,नई तबादला नीति 2022 जारी 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार द्वारा पिछले दो वर्ष से कर्मचारियों की ट्रांसफर पर लगी रोक को हटा लिया गया है। सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के तबादले के लिए नई ट्रांसफर नीति 2022 को आज जारी कर दिया गया है। अब प्रदेश के कर्मचारियों की  जिला स्तर पर तबादला जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से होंगे वही राज्य स्तर के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन से होंगे। राज्य में कर्मचारियों के ट्रांसफर के लिए सरकार द्वारा मंत्रिमंडलीय उपसमिति बनायीं गई थी। मंत्रिमंडलीय उपसमिति ने वर्ष 2022 के लिए ट्रांसफर नीति बनाकर मुख्यमंत्री सचिवालय को सौंपा था। जिसका मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 



ट्रांसफर नीति वर्ष 2022 यहाँ डाउनलोड करें 👇


छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रदेश के शासन के समस्त विभागाध्यक्ष ,समस्त संभागायुक्त और समस्त  कलेक्टरों को आदेश जारी कर स्थानांतरण नीति 2022 का परिपालन करने को कहा गया है। प्रदेश में ट्रांसफर प्रक्रिया जिला स्तर और राज्य स्तर पर की जाएगी। जिला स्तर के तबादले जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किया जायेगा वहीं राज्य स्तर के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन पश्चात् विभागीय सचिव द्वारा जारी किया जायेगा। 

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जिला स्तर के तबादले 16 अगस्त से 10 सितंबर 2022 तक 👇


जिला स्तर पर तबादले तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की की जाएगी जाएगी। जिला स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया 16 अगस्त से शुरू होकर 10 सितंबर 2022 तक चलेगी। जिला स्तर के तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किये जायेंगे। जिला स्तर पर ट्रांसफर जिला संवर्ग के कर्मचारियों की की जाएगी। 

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जिला स्तर पर ट्रांसफर प्रक्रिया विस्तार से जानें 👇


जिला स्तर पर तबादले केवल तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के जिला संवर्ग के कर्मचारियों की की जाएगी। जिला स्तर पर ट्रांसफर के लिए स्थानांतरण प्रस्ताव संबंधित विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा विस्तृत परीक्षण कर तैयार कर जिला कलेक्टर के माध्यम से जिला प्रभारी मंत्री को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रभारी मंत्री के अनुमोदन मिलने पर कलेक्टर द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी किया जायेगा। तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में कुल कार्यरत संवर्ग कर्मचारी का 10 फीसदी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में कुल कार्यरत संवर्ग कर्मचारी का अधिकतम 10 फीसदी तबादला किया जायेगा।


 जिला स्तर पर ट्रांसफर के समय यह अवश्य ध्यान देना होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवकों का गैर -अनुसूचित क्षेत्र में तबादला करने के प्रस्ताव है तो उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में हो ,अनिवार्य रूप से रखना होगा। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जितने फीसदी पद रिक्त रहेंगे उसी के अनुसार शहरी क्षेत्र में भी लगभग पद रिक्त होना चाहिए। साथ ही जिन पदों और स्थानों में ज्यादा कर्मचारी हैं ,उन स्थानों से तबादले न्यूनता वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए।


 किसी भी स्थिति में न्यूनता वाले स्थान से अधिक कर्मचारी वाले स्थान पर तबादला नहीं किया जायेगा। जिला स्तर की ट्रांसफर में ऐसे शासकीय कर्मचारी की ट्रांसफर की जा सकेगी जो एक ही स्थान पर 15 अगस्त 2021 या उससे पहले से कार्यरत हैं। दिव्यांग कर्मचारियों  की पदस्थापना आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना होगा।जिला स्तर पर ट्रांसफर आदेश का क्रियान्वयन 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाना होगा और संबंधित स्थानांतरित कर्मचारी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना स्थान पर ज्वाइनिंग करना होगा अन्यथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।  स्थानांतरण संबंधी उक्त सभी निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टर का होगा। 

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राज्य स्तर के तबादले 10 सितंबर से 30 सितंबर 2022 तक 👇


राज्य स्तर पर कर्मचारियों के तबादला प्रक्रिया 10 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा तबादला प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभाग के मंत्री जी के अनुमोदन से ही तबादला किया जायेगा। प्रदेश स्तर पर ट्रांसफर प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के मामलों में उस संवर्ग में कार्यरत अधिकारियों के कुल संख्या के अधिकतम 15%तथा तृतीय और चतुर्थ के कर्मचारियों के मामले में उस संवर्ग में कुल कार्यरत संख्या में अधिकतम 10%तक स्थानांतरण किया जाएगा। 

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राज्य स्तर तबादला प्रक्रिया को विस्तार से जानें 👇


विभागाध्यक्ष द्वारा स्थानांतरण प्रस्ताव को सीधे विभागीय मंत्री के पास अनुमोदन के लिए नहीं भेजा जायेगा बल्कि स्थानांतरण प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग की सचिवालयीन प्रक्रिया अनुसार अपर मुख्य सचिव ,प्रमुख सचिव ,सचिव या विशेष सचिव (स्वतंत्र प्रभार )के माध्यम से विभागीय मंत्रीजी के पास अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा। माननीय विभागीय मंत्री के अनुमोदन मिलने पर संबंधित विभाग द्वारा स्थानांतरण आदेश प्रसारित किया जायेगा।


संबंधित विभाग का दायित्व होगा कि अनुसूचित क्षेत्रों के शासकीय सेवकों का गैर -अनुसूचित क्षेत्र में तबादला करने के प्रस्ताव है तो उनके एवजीदार का भी प्रस्ताव जो गैर अनुसूचित क्षेत्र में हो ,अनिवार्य रूप से रखना होगा। अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में जितने फीसदी पद रिक्त रहेंगे उसी के अनुसार शहरी क्षेत्र में भी लगभग पद रिक्त होना चाहिए। साथ ही जिन पदों और स्थानों में ज्यादा कर्मचारी हैं ,उन स्थानों से तबादले न्यूनता वाले स्थानों पर किया जाना चाहिए।किसी भी स्थिति में न्यूनता वाले स्थान से अधिक कर्मचारी वाले स्थान पर तबादला नहीं किया जायेगा। 


अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित में तबादला होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के आने के उपरांत ही कार्यमुक्त किया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर और सरगुजा संभाग में शासकीय योजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। दिव्यांग कर्मचारियों  की पदस्थापना आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाना होगा।स्थानांतरण द्वारा रिक्त होने वाले पदों की पूर्ति उसी पद के समकक्ष अधिकारी की पदस्थापना से की जाये। वरिष्ठ अधिकारी का तबादला कर उस पद का प्रभार कनिष्ठ अधिकारी या दूसरे विभाग के कर्मचारी को नहीं दिया जाना चाहिए। 


जिन शासकीय सेवकों की नियुक्ति विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्थानीय निवासी होने के आधार पर जिला विशेष के लिए की गई है ,ऐसे कर्मचारियों की तबादला उस जिले के बाहरदूसरे जिले में नहीं किया जा सकेगा। किन्तु अधिसूचित जिलों में आपसी स्थानांतरण किया जा सकेगा। 


विभागीय सचिव ट्रांसफर प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करेंगे कि तबादला आदेश पूर्व परीक्षण आधारित है और उसका क्रियान्वयन 15 दिवस के भीतर किया जायेगा तथा तबादला आदेश किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जायेगा। तबादला होने के पश्चात् संबंधित कर्मचारी यदि नविन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार निर्धारित समय में नहीं करता है तो उस अधिकारी /कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। 

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स्कूल शिक्षा विभाग के लिए विशेष उपबंध देखें 👇


छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई तबादला नीति 2022 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के शासकीय सेवकों के ट्रांसफर के लिए विशेष उपबंध बनाये गए हैं ,जो निम्नानुसार हैं ;-

1.शिक्षकों के ऐसे तबादला नहीं किये जायेंगे जिससे कोई स्कूल शिक्षकविहीन या एकल शिक्षकीय हो जाये। 

2.शिक्षकों के ऐसे तबादला नहीं किये जायेंगे जिससे उक्त स्कूल में उस विषय को पढ़ाने वाले शिक्षक शून्य हो जाये। 

3.शिक्षकों के  ऐसे तबादला नहीं किये जायेंगे जिससे उक्त स्कूल में छात्र -शिक्षक अनुपात 40 से अधिक या 20 से कम हो जाये। 

4.अनुसूचित क्षेत्र से कोई भी स्थानांतरण एवजीदार की पदस्थापना किये बिना नहीं किया जायेगा। 

5.स्वामी आत्मानंद स्कूलों  एवं कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण बिना प्रतिनियुक्ति समाप्त किये नही किये जा सकेंगे। 



6.स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रथम ,द्वितीय ,तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी अधिकारियों /कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का 5 फीसदी तक ही तबादला किये जा सकेंगे। 

7.ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में ट्रांसफर नहीं होंगे। 

8.ई संवर्ग से टी संवर्ग एवं टी संवर्ग से ई संवर्ग में किया गया ट्रांसफर शून्य माना जायेगा। 

9.सहायक शिक्षक ,शिक्षक ,व्याख्याता एवं प्राचार्य संवर्ग के स्थानांतरण के संबंध में शाला विशेष में शैक्षणिक व्यवस्था को ध्यान में रखकर ट्रांसफर किया जायेगा। किसी भी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों का ट्रांसफर शहरी क्षेत्र /नगरीय क्षेत्रो में नहीं की जाएगी। 

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और ज्यादा जानकारी के लिए शासन द्वारा जारी स्थानांतरण निति 2022 देखें 👇










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