नवीन अंशदायी पेंशन एनपीएस से राशि निकालने पर सरकार ने लगायी रोक

 नवीन अंशदायी पेंशन एनपीएस से राशि निकालने पर सरकार ने लगायी रोक 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ सरकार ने 2004 से नियुक्त प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की नवीन अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर 01 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है।01 अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के GPF खातों में मूलवेतन की 12 %राशि कटौती कर CGGPF खाता में जमा की जा रही है।कर्मचारियों के NPS खातों में लाखों रुपये जमा हुई है ,जो NSDL की NPS खातों में जमा है। NPS कटौती बंद होने के पश्चात् कर्मचारियों द्वारा NPS खाते में जमा राशि को निकाला जा रहा था जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार की वित्त विभाग ने आदेश जारी कर NPS की जमा राशि की आहरण पर रोक लगा दी है। 



वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश देखें 👇 


छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की NPS खातों में जमा राशि के आहरण पर रोक लगा दी है।वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश के 01 नवंबर 2004 के पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर लागू NPS को बंद कर अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद शासकीय कर्मचारी सेवानिवृति ,मृत्यु ,सेवा त्याग की स्थिति में NPS खाते में जमा राशि को आहरण कर रहे हैं ,जिससे कर्मचारियों को दोहरे लाभ की स्थिति निर्मित हो सकता है। अतः शासकीय कर्मचारियों की NPS खाते में जमा राशि की अंतिम आहरण पर रोक लगा दी गयी है। 

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रोक लगाने के कारण जानें 👇 


छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में NPS खाते में जमा राशि की अंतरिम आहरण पर रोक लगाने के पीछे यह कारण बताया गया है कि चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों की NPS कटौती को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू माह अप्रैल 2022 से लागू कर दिया गया है। राज्य के शासकीय कर्मचारियों के अप्रैल 2022 के वेतन से नियमानुसार मूलवेतन की 12 फीसदी राशि कटौती कर कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाता CGGPF में किया जा रहा है। सरकार के संज्ञान में आया है कि कतिपय छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवकों के द्वारा NPS खाते में जमा राशि का अंतिम आहरण सेवानिवृत्ति ,मृत्यु और सेवा त्याग की स्थिति में किया जा रहा है जो भविष्य में दोहरे लाभ NPS/OPS की स्थिति निर्मित हो सकती है। 


चूँकि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा माह अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया गया है। अतः प्रदेश में OPS लागू होने के पश्चात् NPS में जमा राशि का आहरण करना अनुचित है।अतः छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समस्त शासकीय सेवकों के लिए NPS खातों में जमा राशि की अंतिम आहरण पर रोक लगायी जाती है। 

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NPS से आहरण रोक संबंधी आदेश की कॉपी Download करें 👇 





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