कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को सरकार देगी 50000रु सहायता राशि

 कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को सरकार देगी 50000रु सहायता राशि

नई दिल्ली - भारत सरकार ने देश के शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि सरकार कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को 50000रुपए सहायता राशि देगी। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सरकार को कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को अनुग्रह राशि देने के लिए राशि निश्चित करना चाहिए।


कोर्ट की फटकार के बाद केंद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को सरकार 50000रुपए मुआवजा राशि देगी। इसके लिए कोरोना से मरने वाले का प्रमाणपत्र पेश करना जरूरी होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है जिसमें कोविड- 19 के कारण मृत्यु का प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। गरीब, मजदूर, कमजोर और हेल्थ वर्कर के परिवार वालों को बीमा दिए जाने की बात सामने आ रही है।

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कोरोना मृत्यु की मुआवजा राशि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड राज्य आपदा मोचन कोष के द्वारा प्रदान किया जायेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को 50000रुपए अनुग्रह राशि प्रदान करने की सिफारिश की है। सरकार ने कहा कि कोविड- 19से निपटने के लिए कार्य करने वाले जो कार्य के दौरान कोरोना के चपेट में आकर अपना जान गंवा बैठे, उनके परिवार वालों को अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी।


सरकार ने कहा कि स्वास्थ्य एवम परिवार कल्याण विभाग और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है। इस दिशा निर्देश अनुसार कोरोना से मरने वाले का मृत्यु प्रमाण पत्र परिवार वालों को प्रस्तुत करने पर मुआवजा राशि प्रदान किया जायेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि मुआवजा राशि राज्य आपदा मोचन कोष की राशि राज्य द्वारा प्रदान किया जायेगा।

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आपको बता दें कि कोरोना से मरने वालों के परिवारों को अन्य प्राकृतिक आपदा की तरह 400000रुपए मुआवजा राशि प्रदान करने की मांग सोशल मीडिया पर जोर- शोर से उठ रही थी, जिसे केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लंबे सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया कि आप अपने जिम्मेदारियों से से भाग नहीं सकते। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वह कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को अनुग्रह राशि देने की राशि निश्चित करें। तब जाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि सरकार कोरोना से जान गवाने वाले के परिवारों को 50000रुपए मुआवजा राशि प्रदान करेगी।

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