मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए किया बड़ा ऐलान,अतिरिक्त सुरक्षा निधि हुई आधी

 मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए किया बड़ा ऐलान,अतिरिक्त सुरक्षा निधि हुई आधी  

cgshiksha.in रायपुर 17 नवंबर 2021 -छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के हित में ऐलान करने के तुरंत बाद छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अब अतिरिक्त सुरक्षा निधि में बड़ी राहत दी है। 


अब घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि को आधी याने 50 %कम कर दिया गया है। अब बिजली घरेलू उपभोक्ता अब जारी की गयी बिजली बिल राशि से कम बिल जमा करेंगे। जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल जमा कर चुके हैं ,उन उपभोक्ताओं को अगले महीने के बिल में समायोजित कर दिया जायेगा। 

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क्या है अतिरिक्त सुरक्षा निधि जानें - 👇 


छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग के स्थायी निर्देशों के तहत सुरक्षा निधि लिया जाता है। प्रत्येक वर्ष बीते 12 महीने के उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किये गए बिजली की एवरेज खपत की गणना कर अक्टूबर महीने में अतिरिक्त सुरक्षा निधि के अंतर की राशि लेने का प्रावधान है। इसकी गणना प्रचलित टैरिफके आधार पर नियमानुसार पहले से जमा सुरक्षा निधि को माइनस की जाती है। माइनस करने पर जीतनी राशि का अंतर होता है ,उतनी राशि अतिरिक्त सुरक्षा निधि की देयता बनती है। 

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अतिरिक्त सुरक्षा निधि बढ़ोत्तरी के लिए कोरोना काल भी है जिम्मेदार ,कैसे - 👇 


आपको बता दें कि विगत वर्ष कोरोना संक्रमण काल में अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना नहीं की गयी थी जिसे इस  तक के लिए बढ़ा दी गयी थी। इस कारण इस वर्ष एक साथ दो वर्षों के पश्चात् अतिरिक्त सुरक्षा निधि की गणना की स्थिति बन रही है। ही पिछले वर्ष कोरोनाकाल में लॉकडाउन के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाए ,जिसके कारण बिजली की खपत ज्यादा हुई। इस कारण सामान्य वर्षो की तुलना में इस वर्ष के एवरेज बिजली बिल राशि में वृद्धि हुई है। जिसके कारण अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि अधिक थी। 


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प्रदेश के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बिल किये गए अतिरिक्त सुरक्षा निधि राशि को आधी करने के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश देने के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत् नियामक आयोग से अनुमति प्राप्त कर घरेलू उपभोक्ताओं को कुल जारी की गई अतिरिक्त सुरक्षा निधि की राशि का 50 %मतलब आधी राशि भुगतान करने की सुविधा घरेलू उपभोग्ताओ को दी गयी है।   

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