जिला और जनपद अध्यक्षों को मिलेगी सरकारी गाड़ी ,पंच ,सरपंच ,जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को लेकर भूपेश बघेल ने कही बड़ी बात

 जिला और जनपद अध्यक्षों को मिलेगी सरकारी गाड़ी ,पंच ,सरपंच ,जनपद और जिला पंचायत सदस्यों को लेकर भूपेश बघेल ने कही बड़ी बात 

cgshiksha.inरायपुर 19 नवंबर 2021 -छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायती राज सम्मलेन को संबोधित करते हुए। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ राज्य पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। 

छत्तीसगढ़ के मख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की निम्न घोषणाएं - 👇     


जिला / जनपद पंचायत अध्यक्षों के समक्ष नोटशीट प्रस्तुत करने के संबंध में -

छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित यज्य सरकार का बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोटशीट जिला /जनपद पंचायत के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे ,केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए यह लागू नहीं होगा। 

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जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रदेश के जनपद पंचायत अध्यक्षों को वित्तीय अधिकार -


छत्तीसगढ़ शासन ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ राज्य बजट की योजनाओं के राशि का भुगतान पूर्व संबंधित अध्यक्ष द्वारा नास्ति पर अनुमोदन के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,जिला पंचायत और वरिष्ठ लेखाधिकारी /सहायक लेखाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से तथा जनपद पंचायत केमामले में मुख्य कार्यपालन अधिकारी  पंचायत और सहायक लेखाधिकारी उसकी गैरहाजिरी में जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जायेगा। 

जिला पंचायत अध्यक्षों को अध्यक्ष निधि प्रदान करने के संबंध में -

जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रतिवर्ष 15 लाख ,जिला उपाध्यक्ष के लिए 10 लाख और जिला पंचायत सदस्यों के लिए 4 लाख ,जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए 5 लाख ,जनपद उपाध्यक्ष के लिए 3 लाख और जनपद सदस्यों के लिए 2 लाख रुपये निधि प्रदाय की जाएगी। 

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जिला और जनपद पंचायतों के अधिकारियों और कर्मचारियों के गोपनीय चरित्रावली के संबंध में -


जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी  गोपनीय चरित्रावली प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जिला पंचायत सचिव के रूप में किये गए कार्य दायित्व के संबंध में जिला पंचायत अध्यक्ष,गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी कलेक्टर को अपना अभिमत संसूचित करेगा।इसी प्रकार जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी के जनपद पंचायत सचिव के रूप में किये गए कार्य दायित्व के संबंध में जनपद पंचायत अध्यक्ष,गोपनीय प्रतिवेदन लिखने वाले प्रतिवेदक अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को अपना अभिमत संसूचित करेगा। 

जिला पंचायत और जनपद के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष को सरकारी वाहन उपलब्ध कराने के संबंध में -

जिला पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु पूर्व 2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष और जनपद  पंचायत अध्यक्ष को वाहन उपलब्ध कराये जाने के लिए प्रतिवर्ष 6.13 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यय  स्वीकृति दी जाएगी। 

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पंचायत जनप्रतिनिधियों को मानदेय के संबंध में -  


सरपंच के मानदेय को 2 हजार से बढाकर 4 हजार रुपये ,जिला पंचायत अध्यक्ष  मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार ,जिला पंचायत उपाध्यक्ष के मानदेय को 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार ,जिला पंचायत सदस्य के मानदेय को ६ हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपये  घोषणा की गयी। साथ ही ग्राम पंचायतों की बैठक में पंचो को बैठक के लिए मिलाने वाले भत्ते 200 को बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की गयी है। अब ग्राम पंचायत सरपंचों को 50 लाख रुपये लागत तक के कार्य कराने का अधिकार होगा।  संशोधित एसओआर जल्द लागू  जाएगी। 

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पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों की अन्य मांगों पर विचार करने के लिए पंचायत मंत्री की अध्यक्षता में कमिटी गठित करने की घोषणा की गई। 

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