मोदी केबिनेट ने लिया बड़ा फैसला :बेटियों की शादी होगी अब 21 वर्ष की उम्र में ,बहुत जल्द सरकार लाएगी संसद में विधेयक

 मोदी केबिनेट ने लिया बड़ा फैसला :बेटियों की शादी होगी अब 21 वर्ष की उम्र में ,बहुत जल्द सरकार लाएगी संसद में विधेयक 

cgshiksha.in नई दिल्ली -देश में अभी लड़कियों की शादी के लिए 18 वर्ष का उम्र निर्धारित है ,जिसे वर्त्तमान केंद्र की मोदी सरकार बेटियों की शादी के लिए न्यूनतम निर्धारित उम्र में संशोधन करने जा रही है। मोदी केबिनेट की बैठक में बेटियों के शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को लेकर संसद में विधेयक पेश किया जायेगा तथा संसद से पास होने पर यह कानून बन जायेगा और लड़कियों की शादी का न्यूनतम उम्र 18 से बढ़कर 21 वर्ष हो जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह 2020 को संबोधित करते हुए किया था ऐलान -  👇  


देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020  को देशवाशियों को स्वतंत्रता दिवस समारोह में संबोधित करते हुए देश में लड़कियों के शादी के लिए निर्धारित न्यूनतम उम्र को बढ़ाने का ऐलान किया था जिसे मोदी मंत्रिमंडल की केबिनेट बैठक में आज एक वर्ष बाद प्रस्ताव लाया गया जिसे केबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव अनुसार लड़कियों की शादी के लिए निर्धारित उम्र 18 वर्ष को संशोधित कर 21 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिए सरकार संसद में प्रस्ताव लाएगी। 

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मौजूदा कानून में सरकार कर रही है बदलाव - 👇 


सरकार लड़कियों के लिए जारी शादी की न्यूनतम उम्र में बदलाव करने जा रही है। आपको बता दें कि 2020 की स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने लड़कियों के शादी के लिए निर्धारित उम्रसीमा में बदलाव करने का ऐलान किया था। जिसके एक वर्ष बीत जाने के बाद बुधवार को केंद्रीय केबिनेट की बैठक में मोदी के ऐलान को अमलीजामा पहनाने का फैसला लिया गया। सरकार इसके लिए मौजूदा कानून में संशोधन करेगी। मिली जानकारी अनुसार केबिनेट की मंजूरी मिलाने के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में एक संशोधन पेश करेगी। इसके अलावा सरकार विशेष विवाह अधिनियम और हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 जैसे व्यक्तिगत कानूनों में संशोधन का विधेयक संसद में लाएगी।

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टास्क फोर्स समिति की सिफारिश पर केबिनेट ने लिया फैसला -  👇  


मोदी केबिनेट द्वारा पास की गई प्रस्ताव लड़कियों के शादी के लिए उम्रसीमा को 18 से 21 वर्ष बढ़ाने का फैसला दिसंबर 2020 में जया जेटली की अध्यक्षता वाली केंद्र की टास्क फोर्स द्वारा नीति आयोग को सौपी गई सिफारिशों पर आधारित है। केंद्र सरकार ने इस फोर्स का गठन मातृत्व की उम्रसीमा से सम्बंधित मामलो ,मातृ मृत्युदर को कम करने की अनिवार्यता ,पोषण में सुधार से संबंधित मामलों की जाँच के लिए किया गया था।

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टास्क फ़ोर्स ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि समाज को इस फैसले को स्वीकार करने के लिए व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। टास्क फ़ोर्स ने यह भी कहा है कि स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक लड़कियों की पहुँच होना चाहिए। दूरदराज के इलाकों  शिक्षण संस्थान होने  लड़कियों के लिए परिवहन की भी व्यवस्था की जनि चाहिए।  फ़ोर्स ने सिफारिश की है कि सेक्स शिक्षा भी होना चाहिए और सेक्स एजुकेशन को स्कूल के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। टास्क फ़ोर्स ने महिलाओं की सशक्तिकरण पर जोर देने को कहा है।

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