प्राथमिक स्कूलों के प्रधानपाठक पद पर प्रमोशन के लिए होगी काउंसलिंगआदेश जारी ,2 और 3 फरवरी को होगी काउंसलिंग

 प्राथमिक स्कूलों के प्रधानपाठक पद पर प्रमोशन के लिए होगी काउंसलिंगआदेश जारी ,2 और 3 फरवरी को होगी काउंसलिंग 

cgshiksha.in रायगढ़ -प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में चल रहे पदोन्नति प्रक्रिया के अंतर्गत जिला रायगढ़ से एक अच्छी खबर आज आई है। जिला शिक्षा शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने जिले में प्राथमिक शाला के प्रधानपाठक पद पर पदोन्नति के लिए सहायक शिक्षकों का काउंसलिंग कराने के लिए तिथि निर्धारित कर आदेश जारी कर दिया है। विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा पदोन्नति की कार्यवाही काउंसलिंग के माध्यम से करने की मांग लगातार की जा रही थी। बस्तर संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा जारी की गई मिडिल स्कूल प्रधानपाठक पदोन्नति आदेश बिना काउंसलिंग  के डायरेक्ट पोस्टिंग कर दी गई है।

इस बीच जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ ने जिले में प्राथमिक शाला प्रधानपाठक पद पर सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग के माध्यम से पोस्टिंग करने के लिए काउंसलिंग तिथि निर्धारित कर आदेश जारी किया है,जिसका प्रदेश भर के शिक्षक संवर्ग प्रशंसा कर रहे हैं। 

👉प्रधानपाठक पद पर पदोन्नति सूची हुआ जारी ,149 शिक्षक एलबी बने मिडिल स्कूल प्रधानपाठक 

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के लिए जारी आदेश यहाँ नीचे देखें 👇 


काउंसलिंग से भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम -  👇


छत्तीसगढ़ में कई जिलों और शिक्षा संभागों से पदोन्नति में मनपसंद जगहों में पोस्टिंग के लिए दलाल सक्रिय हो चुके है। शिक्षकों को मनपसंद शालाओं में प्रमोशन से पोस्टिंग कराने के लिए दलाल गैंग सक्रिय होने लगे थे। शिक्षक संगठन पदोन्नति पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से करने के लिए लगातार मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले पहले प्रदेश के एक संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ने धारा 144 का हवाला देते हुए पदोन्नति के लिए काउंसलिंग कराने से साफ इंकार कर दिया था। 

अब जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले में प्रधानपाठक के पद पर प्रमोशन के लिए पात्र सहायक शिक्षकों की काउंसलिंग कराने का निर्णय लिया गया है ,जो बहुत ही स्वागतयोग्य कदम माना जा रहा है। ओपन काउंसलिंग होने से भ्रचारण  में बहुत कमी आएगी। 

👉बिलासपुर ,दुर्ग और बस्तर संभाग में विषयवार रिक्त पदों की सूची हुई जारी ,प्रमोशन से भरी जाएगी रिक्त पद 

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी पदोन्नति आदेश के महत्तपूर्ण बिंदु यहाँ देखें 👇


*काउंसलिंग में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार "ई " संवर्ग में सरल क्र 01 से 400 तथा "टी "संवर्ग के सरल क्र 01 से 730 क्र तक के सहायक शिक्षक एलबी को बुलाया गया है। 

*विकासखंडो में प्राथमिक प्रधानपाठक के रिक्त पदों के संख्या के बराबर उसी विकासखंड के वरिष्ठता सूची में जिन सहायक शिक्षकों का नाम पहले है ,उन सहायक शिक्षकों को काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जायेगा। काउंसलिंग में शामिल सहायक शिक्षकों को एक ही स्थान चयन करने की अनुमति होगी। चयन किये गए स्थान में परिवर्तन किसी भी स्थिति में नहीं होगी। 

*किसी विकासखंड में रिक्त पदों की संख्या से अधिक वरिष्ठता सूची के अभ्यर्थी होने पर दूसरे विकासखंड के रिक्त पदों के लिए विकासखंड चयन की पात्रता होगी। तथा उस विकासखंड में वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। 

*अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में स्थान चयन के लिए अधिकतम 10 मिनट दिए जायेंगे। 

*पात्र सहायक शिक्षक काउंसलिंग में नहीं उपस्थित होंगे तो ऐसे सहायक शिक्षक को काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद शेष बचे रिक्त स्थानों पर पोस्टिंग दी जाएगी। 


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*प्रधानपाठक प्राथमिक के पद पर प्रमोशन पाए शिक्षकों को प्रमोशन आदेश जारी होने के तीन दिवस के भीतर अपने पोस्टिंग संस्था में तीन दिवस के भीतर कार्यभार ज्वायनिंग करना अनिवार्य है।जो अभ्यर्थी किसी कारणवश ज्वायनिंग नियत तिथि तक नहीं लेंगे ,ऐसे शिक्षक को आगामी एक वर्ष तक पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। 

*काउंसलिंग संवर्गवार की जाएगी लेकिन पदस्थापना अलग -अलग जारी की जाएगी। ई संवर्ग के शिक्षक को टी संवर्ग में और टी संवर्ग के शिक्षक को ई संवर्ग में पदोन्नति /पदस्थापना पदांकन नहीं की जाएगी। 

*काउंसलिंग जगह में अभ्यर्थी को ही प्रवेश दिया जायेगा। काउंसलिंग के समय मोबाईल लाना प्रतिबंधित रहेगा। 

*टी संवर्ग का काउंसलिंग 02 फरवरी  और ई संवर्ग का काउंसलिंग 03 फरवरी को आयोजित की जाएगी।

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जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ द्वारा जारी आदेश यहाँ देखें 👇





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