छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की हुई बड़ी जीत ,प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा का निलंबन आदेश निरस्त ,बहाली आदेश हुआ जारी

 छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की हुई बड़ी जीत ,प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा का निलंबन आदेश  निरस्त ,बहाली आदेश हुआ जारी 

cgshiksha.in राजनांदगांव -छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन को आज एक बड़ी जीत मिली है। आखिरकार छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशनके प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा का निलंबन खत्म कर दिया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा के निर्देश के बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा आज 24 फरवरी को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा सहायक शिक्षक एलबी शासकीय प्राथमिक शाला पिनकापार का पूर्व आदेशित निलंबन आदेश को समाप्त कर बहाली आदेश जारी कर दिया गया है। उक्त बहाली आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। 



डीईओ राजनांदगांव द्वारा जारी बहाली आदेश यहाँ देखें 👇


17 फरवरी के आदेश में डीईओ ने किया था मनीष मिश्रा को किया था निलंबित 👇


जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने अपने कार्यालयीन आदेश क्रमांक/1266 /शिकायत -टी /2022 /राजनांदगांव दिनांक 17-02-2022के द्वारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश सहायक शिक्षकों के चर्चित शिक्षक नेता मनीष मिश्रा को जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था। जिला शिक्षा अधिकारी ने संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के द्वारा प्राप्त शिकायती पत्र के आधार पर और स्कूल से बिना सूचना के लगातार कई दिनों तक बार -बार अनुपस्थित रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव ने मनीष मिश्रा सहायक शिक्षक एलबी प्रभारी प्रधानपाठक शासकीय प्राथमिक शाला पिनकापार विकासखंड अं. चौकी को तत्काल  प्रभाव से निलंबित कर दिया था।

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मनीष मिश्रा के निलंबन को तत्काल वापस लेने की मांग किये थे फेडरेशन और अन्य शिक्षक संघटन 👇 


जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा को निलंबित किये जाने के विरोध में पुरे छत्तीसगढ़ के सहायक शिक्षकों और  अन्य शिक्षक संघटनों के शिक्षक नेताओं ने विरोध किया था और तत्काल निलंबन को वापस लेने का मांग किया था अन्यथा प्रदेश भर के शिक्षकों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दिया गया था। शिक्षकों का कहना था कि मनीष मिश्रा के ऊपर लगाए गए सारे आरोप आधारहीन और बेबुनियाद है।

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मनीष मिश्रा ने निलंबन आरोपों से किया था इंकार 👇


जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा 17 फरवरी को जारी किये गए निलंबन आदेश में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा पर कार्यालयों में अनावश्यक शिक्षकों की भीड़ इकट्ठी करने ,बिना इजाजत स्कूल से अनुपस्थित रहने और दूरभाष पर संयुक्त संचालक के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाकर निलंबित किया गया था। इन सभी आरोपों से मनीष मिश्रा ने इंकार किया था। 

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अब करीब एक सप्ताह बाद जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा आज 24 फरवरी को आदेश जारी कर पूर्व में जारी निलंबन आदेश को समाप्त कर बहाली आदेश जारी कर दिया गया है। यह बहाली आदेश तत्काल प्रभाव से  लागू हो गया है।इस बहाली आदेश जारी होने को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन की बड़ी जीत माना जा रहा है।  

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डीईओ द्वारा जारी मनीष मिश्रा का बहालीआदेश यहाँ देखें 👇





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