शिक्षक संवर्ग का प्रमोशन में स्टे बरक़रार ,हाईकोर्ट में प्रमोशन स्टे पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी ,अगली सुनवाई के बाद प्रमोशन की स्थिति होगी साफ

 शिक्षक संवर्ग का प्रमोशन में स्टे बरक़रार ,हाईकोर्ट में प्रमोशन स्टे पर अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी ,अगली सुनवाई के बाद प्रमोशन की स्थिति होगी साफ 

cgshiksha.in बिलासपुर -प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में चल चल रहे पदोन्नति प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा रोक लगी है। जिस पर आज सुनवाई थी जहाँ से बड़ी खबर आयी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा शिक्षक संवर्ग पदोन्नति प्रक्रिया पर लगी रोक को आगामी 10 मार्च 2022 तक बढ़ा दी गई है। शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया पर अगली सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में आगामी 10 मार्च को होगी। तब तक शिक्षक संवर्ग जो पदोन्नति की आश लगाए हुए हैं उन्हें आगामी फैसले तक मायूश और निराश होना पड़ रहा है। 

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश यहाँ देखें 👇


छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में सरकार द्वारा शिक्षक संवर्ग को वनटाइम रिलेक्शन के तहत पांच वर्ष की सेवा अवधि में छूट देकर तीन वर्ष कर देने के तहत प्रदेश में सहायक शिक्षक एलबी पद से प्रधानपाठक प्राथमिक और उच्च शिक्षक वर्ग के पद में प्रमोशन और शिक्षक एलबी पद से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक के पद पर प्रमोशन की प्रक्रिया चल रही थी। कुछ जिलों और शिक्षा संभाग द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया में प्रमोशन दिया जा चूका है। वही स्पष्ट वरिष्ठता निर्धारण सहित कई अन्य त्रुटि होने के कारण उक्त पदोन्नति प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा रोक लगा दी गई है। 

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याचिकाकर्ता ने एकल पीठ में याचिका प्रस्तुत करने डबल बेंच से याचिका लिया वापस 👇 -


मिली जानकारी अनुसार याचिकाकर्ता शिक्षक नीलम मेश्राम ने अपनी दायर याचिका हाईकोर्ट की डबल बेंच से वापस ले लिया है। अब शिक्षक नीलम  मेश्राम हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अपील दायर करेंगे। वही प्रदेश का शिक्षक संवर्ग आज हाईकोर्ट के फैसले का बेस्रबी से इंतजार करते दिखे।हालांकि शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया में हाईकोर्ट का स्टे को आगामी 10 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। वही शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया 10 मार्च को हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही स्पष्ट हो पायेगी कि पदोन्नति प्रक्रिया में रोक जारी रहेगी या हटेगी। 

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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा  जारी आदेश यहाँ देखें 👇


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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्टे आदेश के बाद भी जारी हो गए थे प्रमोशन आदेश 👇-


छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया में रोक लगाने के बाद भी जिला शिक्षा अधिकारी बालोद ने आज सहायक शिक्षक एलबी से प्राथमिक प्रधानपाठक के पदों पर प्रमोशन सूची जारी कर दिया था। जिला शिक्षा अधिकारी बालोद द्वारा प्रमोशन लिस्ट जारी होते ही सोशल मिडिया में हाईकोर्ट की आदेश की अवहेलना का आरोप लगते ही उक्त प्रमोशन आदेश को तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा वापस लिया गया। इससे पहले भी जिला शिक्षा अधिकारी कवर्धा ने हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में रोक लगाने के फैसले के बाद भी पुरानी तिथि से प्राथमिक प्रधानपाठक पदों पर प्रमोशन सूची जारी कर दिया था। 

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जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रमोशन आदेश लिया वापस ,यहाँ देखें 👇




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