गलत वरिष्ठता निर्धारण के कारण पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों का होगा पदोन्नति निरस्त ,,संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने दिया आदेश ,शिक्षकों में मची हड़कंप

 गलत वरिष्ठता निर्धारण के कारण पदोन्नति पाने वाले शिक्षकों का होगा पदोन्नति निरस्त ,संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग ने दिया आदेश ,शिक्षकों में मची हड़कंप 

cgshiksha.in दुर्ग -एक ओंर कुछ संभागों के शिक्षक पदोन्नति हो जाने के कारण बहुत खुश हैं। वहीं कुछ संभागों के शिक्षकों का प्रमोशन हाईकोर्ट द्वारा आगामी आदेश तक रोक लगाने के कारण शिक्षक मायूस और दुखी नजर आ रहे हैं। इस बीच शिक्षक पदोन्नति से बड़ी खबर सामने आयी है। संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने शिक्षा संभाग के अंतर्गत प्रमोशन पाए ऐसे शिक्षकों को लेकर आदेश जारी किये है ,जो शिक्षक स्थानांतरण से आए हैंऔर गलत वरिष्ठता निर्धारण के कारण तत्कालीन पदोन्नति प्रक्रिया में प्रमोशन पा गए हैं ऐसे शिक्षकों में डिमोशन का खतरा मंडराने लगा है। 

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जेडी दुर्ग का आदेश यहाँ देखें 👇


इन शिक्षकों के ऊपर डिमोशन का है खतरा देखें 👇


संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेशानुसार वनटाइम रिलेक्शन के तहत शिक्षा संभाग दुर्ग अंतर्गत जिन शिक्षा जिलों में  शिक्षक से प्रधानपाठक के पद पर पदोन्नति आदेश जारी हुआ है और शिक्षक पदोन्नत पद में ज्वायनिंग ले लिए हैं उनमें बहुत से शिक्षकों के ऊपर डिमोशन का खतरा है।जेडी कार्यालय दुर्ग द्वारा आदेश जारी होते ही प्रमोशन हुए शिक्षकों में हड़कंप मचने लगा है। ज्वाइंट डायरेक्टर शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेशानुसार ऐसे शिक्षक जो स्थानांतरण से आये हैं और ऐसे शिक्षकों के संविलियन निर्देश -5 के कंडिका क्रमांक 09 के आधार पर वरिष्ठता का गणना न करते हुए संबंधित शिक्षक के प्रथम नियुक्ति तिथि से करते हुए उन्हें प्रमोशन का लाभ दिया गया है। अब संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के आदेश से ऐसे शिक्षकों पर डिमोशन का खतरा मंडराने लगा है। 

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जेडी ने सभी डीईओ को पुनः वरिष्ठता निर्धारण करने जारी किया है निर्देश देखें 👇 


कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग ने  संभाग अंतर्गत सभी जिला शिक्षा अधिकारीयों को आदेश दिया  है कि ऐसे शिक्षक जो संविलयन से पहले या संविलियन के बाद संविलियन निर्देश -5 के कंडिका क्रमांक 09 के तहत जिन शिक्षकों की वरिष्ठता की गणना नहीं की गई और ऐसे शिक्षक जो पदोन्नति पा गए हैं ,ऐसे शिक्षकों के वरिष्ठता निर्धारण की परीक्षण करने कहा गया है। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेश के बाद नियमो के विपरीत पदोन्नति पानेवाले शिक्षकों में हड़कंप मच गया है। 

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गलत तरीके से वरिष्ठता निर्धारण से प्रमोशन पाए शिक्षकों का होगा डिमोशन देखें 👇


सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से वरिष्ठता निर्धारण होने के कारण प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों की पुनः परीक्षण होने से डिमोशन होना तय माना जा रहा है। शिक्षाकर्मी पद से शिक्षा विभाग में संविलियन आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि शिक्षकों की वरिष्ठता सूची निर्धारण करते समय यदि कोई शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र से बाहर स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण कराया तो संबंधित क्षेत्र में कार्यभार तिथि को ही वरिष्ठता माना जाना है। जैसे -संविलियन से  पहले यदि कोई सहायक शिक्षक एक जनपद से दूसरे जनपद स्थानांतरण से गए हों और शिक्षक एक जिला से दूसरा जिला स्वयं के व्यय से स्थानांतरण कराया हो तो उस शिक्षक का वरिष्ठता निर्धारण संबंधित क्षेत्र में पदभार दिनांक से की जाएगी।

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 वहीं संविलियन के बाद यदि कोई सहायक शिक्षक संविलियन के बाद एक जिला से दूसरा जिला गया हो तथा शिक्षक एक संभाग से दूसरा संभाग गया हो तो उक्त कार्यक्षेत्र में कार्यभार तिथि से ही वरिष्ठता की गणना होगी। 

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संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग द्वारा जारी आदेश यहाँ देखें 👇



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