संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग उच्च वर्ग शिक्षक पद में सहायक शिक्षक पद से प्रमोशन की तैयारी में जुटी ,अधिकारियों के दिशा -निर्देशों से सहायक शिक्षक असमंजस में
cgshiksha.in रायपुर -स्कूल शिक्षा विभाग का प्रमोशन प्रक्रिया माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगाने के कारण रुकी हुई है ,लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग स्टे हटने के बाद तत्काल पदोन्नति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभागीय तैयारी में जुटी हुई है। दुर्ग शिक्षा संभाग में संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर सहायक शिक्षक से उच्च वर्ग शिक्षक पद पर प्रमोशन की तैयारी करने को आदेशित किया गया है। इसी आदेश के पालन में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग और राजनांदगांव द्वारा अपने अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारीयों को आदेश जारी कर उच्च वर्ग शिक्षक पद के लिए विषयवार पदोन्नति को लेकर प्रमोशन प्रस्ताव चाही गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग और राजनांदगांव द्वारा अपने अधीनस्थ विकासखंड शिक्षा अधिकारियों और प्राचार्यों से अलग -अलग बिंदुओं में तत्काल प्रभाव से जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है।👉शिक्षकों के प्रमोशन पर स्टे बरक़रार ,अगली सुनवाई अप्रैल में होगी शिक्षकों में निराशा
जिला शिक्षा अधिकारी ने उच्च वर्ग शिक्षक प्रमोशन के लिए मंगाये प्रस्ताव👇
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग से पत्र जारी कर विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी दुर्ग ,पाटन और धमधा से कहा गया है कि अपने अधीनस्थ सहायक शिक्षक एलबी (ई एवं टी संवर्ग )से उच्च वर्ग शिक्षक (ई एवं टी )संवर्ग पद के लिए प्रमोशन हेतु निर्देशानुसार विषयवार प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2019 से 2021 तक का गोपनीय चरित्रावली और चल -अचल संपत्ति का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय दुर्ग को दिनांक 23-03-2022 तक सॉफ्ट और हार्ड कॉपी में अनिवार्यतः प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसी तरह जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय राजनांदगांव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी बीईओ और प्राचार्यों को पत्र जारी कर सहायक शिक्षक एलबी (ई एवं टी )संवर्ग के विषयवार प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में 3 वर्ष की गोपनीय चरित्रावली और अचल संपत्ति का विवरण 22-03-2022 तक उपलब्ध कराने कहा गया है। योग्यता में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित बीईओ जिम्मेदार होंगे।
डबल स्नातक को लेकर डीईओ दुर्ग का निर्देश 👇
जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि डबल स्नातक को लेकर पूर्व में जारी निर्देश को निरस्त करते हुए कहा गया है कि सहायक शिक्षक के प्रथम स्नातक के आधार पर उच्च वर्ग शिक्षक पद पर प्रमोशन का प्रस्ताव तैयार करें। साथ ही सभी बीईओ को निर्देश दिया गया है कि प्रमोशन के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव के सहायक शिक्षकों की सर्विस बुक में योग्यता संबंधी सभी दस्तावेजों का बारीकी से अध्ययन कर लें। साथ ही विषय कला स्नातक ,हिंदी साहित्य ,अंग्रेजी साहित्य ,संस्कृत साहित्य विषय की मार्कशीट का मिलान अवश्य कर लेंवे।
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डबल स्नातक को लेकर डीईओ राजनांदगांव का निर्देश देखें 👇
जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव द्वारा सभी बीईओ और प्राचार्यों को डबल स्नातक के संबंध में जारी निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि;-
*जो सहायक शिक्षक एलबी डबल स्नातक डिग्रीधारी हैं एवं प्रथम स्नातक डिग्री को छोड़कर द्वितीय स्नातक डिग्री के आधार पर शिक्षक पद पर पदोन्नति चाहते हैं ,ऐसे सहायक शिक्षक एलबी द्वितीय स्नातक डिग्री के आधार पर शिक्षक पद पर पदोन्नति हेतु सहमति देते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
*सहायक शिक्षक एलबी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर पदोन्नति हेतु प्रस्ताव में सम्मिलित किया जावेगा।
*प्रथम स्नातक डिग्री के आधार पर पदोन्नति प्रस्ताव हेतु शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
*द्वितीय स्नातक के आधार पर पदोन्नति हेतु सहमति देने वाले सहायक शिक्षक एलबी प्रथम स्नातक डिग्री निरस्तीकरण हेतु संबंधित विश्वविद्यालय में आवेदन प्रस्तुत करेंगे एवं स्नातक डिग्री निरस्तीकरण अधिसूचना भविष्य में कार्यालय को उपलब्ध कराएँगे।
*डबल स्नातक हेतु शपथ पत्र 04 प्रतियों में मंगाया जाये। 02 प्रति अपने कार्यालय में एवं 02 प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
एक ही शिक्षा संभाग में डबल स्नातक के अलग -अलग आदेश-निर्देश से शिक्षक असमंजस में 👇
जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग और जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव एक ही शिक्षा संभाग संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग के अंतर्गत शामिल है लेकिन डबल स्नातक योग्यता के संबंध में दोनों जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से अलग -अलग दिशा -निर्देश जारी किया गया है। इससे दोनों जिला के सहायक शिक्षक असममंजस में दिख रहें हैं। शिक्षकों का कहना है कि एक ही शिक्षा संभाग में अलग -अलग डीईओ द्वारा अलग -अलग दिशा -निर्देश जारी होना समझ से परे है। ऐसी ही अलग -अलग दिशा -निर्देशों के कारण पदोन्नति प्रक्रिया हाईकोर्ट पहुँच गई है जिस पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा फिलहाल रोक लगायी गई है जिसकी अगली सुनवाई 06 अप्रेल को होनी है।
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उच्च वर्ग शिक्षक प्रमोशन प्रस्ताव में इन शिक्षकों को रखना है बाहर 👇
जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा जारी पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि जिन शिक्षकों ने प्रधानपाठक प्राथमिक शाला के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है ,ऐसे शिक्षकों का नाम उच्च वर्ग शिक्षक पदोन्नति प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जावे।
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग दुर्ग का आदेश यहाँ देखें 👇
जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग का आदेश यहाँ देखें 👇
जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव का आदेश यहाँ देखें 👇
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