छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 171 प्रिंसिपलों के डीडीओ अधिकार किया समाप्त
cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 171 प्राचार्यों के वेतन आहरण संवितरण (DDO )अधिकार को समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा आदेश जारी कर प्रदेश के 171 प्राचार्यों के डीडीओ अधिकार को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश अनुसार जिन स्कूलों के प्रिंसिपलों के आहरण संवितरण अधिकार समाप्त किये गए हैं ,उन स्कूलों की सूची आदेश नीचे देख सकते हैं।
171 स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल के प्राचार्यों के डीडीओ अधिकार समाप्त 👇
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 171 प्राचार्यों के वेतन आहरण संवितरण (DDO )अधिकार को समाप्त कर दिया है। ये सभी स्कूल प्रदेश में संचालित किये जा रहे 171 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है ,जिनके प्रिंसिपलों के आहरण संवितरण अधिकार (डीडीओ )को समाप्त किया गया है।छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने इन 171 स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के प्राचार्यो के डीडीओ अधिकार समाप्त करने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।
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डीडीओ अधिकार समाप्त करने संबंधी कारण जानें 👇
छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने 171 प्रिंसिपलों के डीडीओ अधिकार समाप्त कर दिया है। ये तमाम 171 प्राचार्य उन स्कूलों के प्राचार्य हैं ,जिन स्कूलों को छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा सत्र 2021-22 से स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है। अब इन स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का संचालन छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग न होकर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता वाली शाला संचालन एवं प्रबंधन समिति द्वारा की जा रही है। इन सभी शालाओं को समितियों को स्थानांतरित कर दिया गया है लिहाजा इन स्कूलों के कर्मचारियों और शिक्षकों का वेतन भत्ता अनुदान मद में समिति द्वारा दिया जा रहा है। अतःछत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के 171 प्राचार्यों के वेतन आहरण संवितरण (DDO )अधिकार को समाप्त कर दिया है।
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स्कूल लिस्ट आदेश में नीचे यहाँ देखें 👇
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