हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटते ही पदोन्नति प्रक्रिया होगी शुरू ,संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किया अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन
cgshiksha.in रायपुर -प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक से प्रधानपाठक प्राथमिक शाला और शिक्षक एलबी तथा शिक्षक से प्रधानपाठक पूर्व माध्यमिक शाला पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया की कार्यवाही चल रही थी। जिस पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्टे लगा देने के कारण शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया रुकी हुई है। पदोन्नति प्रक्रिया में लगाई गई याचिकाओं में माननीय हाईकोर्ट में दो -तीन बार कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है लेकिन शासन द्वारा एक बिंदु पर जवाब न पेश कर पाने और जवाब पेश लिए समय मांगने के कारण सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है। जिसके कारण माननीय हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया में स्टे यथावत राखी गई है
👉कक्षा पहली से आठवीं तक की एंड्लाइन आंकलन का मॉडल उत्तर हुआ अपलोड ,यहाँ डाउनलोड करें
26 अप्रैल को होने वाली सुनवाई में स्टे हटने की है संभावना 👇
माननीय हाईकोर्ट में शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया में लगी याचिकाओं में सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। पिछले सुनवाई में राज्य शासन की ओंर से एक बिंदु पर जवाब प्रस्तुत न कर पाने और जवाब के लिए समय मांगने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।मिली जानकारी के अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारीयों के द्वारा इस तिथि के पहले माननीय कोर्ट में जवाब भेजवाने की बातें कही जा रही है। छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के शिक्षक नेताओं से मुलाकात के दौरान प्रमुख शिक्षा सचिव शिक्षा सचिव और डीपीआई ने कहा है कि विभाग द्वारा समय पर जवाब प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा उम्मीद है कि 26 अप्रैल की सुनवाई में पदोन्नति पर लगा स्टे हाईकोर्ट द्वारा हटा लिया जायेगा।
पदोन्नति में लगी स्टे से हजारों शिक्षक हैं निराश 👇
पदोन्नति प्रक्रिया में स्टे लगने से पदोन्नति की पात्रता में आने वाले हजारों शिक्षकों में निराशा है और ये हजारों शिक्षक बेसब्री से माननीय हाईकोर्ट द्वारा पदोन्नति में लगी स्टे का हटने का इंतजार कर रहे है। हालाँकि शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा शीघ्र पदोन्नति पर लगा स्टे हटने की बातें कही जा रही है। कुछ हद तक उच्च अधिकारियों की बातें सही भी लगने लगा है क्योंकि संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया के लिए आवश्यक कार्यवाही तेज की जा रही है। ताकि स्टे हटते ही पदोन्नति आदेश जारी किया जा सके।स्टे हटने में देरी होने से पदोन्नति से वंचित होने वाले सहायक शिक्षक भी बहुत ही निराश हैं और बेसब्री से स्टे हटने की इंतजार कर रहें हैं क्योंकि वेतन विसंगति पर सरकार पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही फैसला लेने की बात कह रहें हैं।
संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर ने अंतरिम वरिष्ठता सूची का किया प्रकाशन 👇
कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। इस जारी आदेशानुसार सहायक शिक्षक एलबी स्नातक प्रशिक्षित और शिक्षक एलबी एवं टी संवर्ग की दिनांक 01 जनवरी 2022 की स्थिति में अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया गया था और उस सूची पर दावा आपत्ति दिनांक 06-03-2022 तक चाहा गया था। प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण कर कार्यालय ,संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा दिनांक 22-04-2022 को शिक्षा संभाग रायपुर के अंतर्गत कार्यरत सहायक शिक्षक एलबी ,शिक्षक एलबी एवं टी संवर्ग का अंतरिम वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 01-01-2022 की स्थिति में कर दिया गया है।
👉 शिक्षक एलबी अंतरिम वरिष्ठता सूची यहाँ से डाउनलोड करें👈
दावा आपत्ति के लिए दिया गया है दो दिवस का समय 👇
कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त जारी अंतरिम वरिष्ठता सूची में किसी सहायक शिक्षक एलबी /शिक्षक एलबी को दावा आपत्ति करना है ,तो वह शिक्षक दिनांक 25 और 26 अप्रैल को आवश्यक दस्तावेज के साथ कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर में अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। 26 अप्रैल के बाद कोई भी दावा आपत्ति मान्य नहीं होगी।
डबल स्नातक होगा मान्य 👇
दिनांक 06-04-2022 को शिक्षा विभाग के सभी संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारीयों की बैठक में उठाये गए डबल स्नातक के मुद्दे पर छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षक हित पर बड़ा फैसला लेते हुए संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को आदेश जारी किया है कि यदि कोई सहायक शिक्षक एक से अधिक सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री प्राप्त किया है ,तो वह सहायक शिक्षक प्रमोशन में उन सभी सब्जेक्ट में अर्ह माना जायेगा ,जिन सब्जेक्ट में उस सहायक शिक्षक ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।
👉डबल स्नातक मामले में सरकार का बड़ा फैसला ,सहायक शिक्षक ले सकेंगे संबंधित विषयों में पदोन्नति में लाभ
0 Comments