पुरानी पेंशन के लिए जीपीएफ खाता खोलने प्रारूप हुआ जारी ,कर्मचारियों को दो प्रति में भरकर करना होगा जमा

 पुरानी पेंशन के लिए जीपीएफ खाता खोलने प्रारूप हुआ जारी ,कर्मचारियों को दो प्रति में भरकर करना होगा जमा 

cgshiksha.in रायपुर -बड़े लंबे संघर्ष के बाद कर्मचारियों का बुढ़ापा का सहारा पुरानी पेंशन योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल द्वारा 2004 के बाद नियुक्त हुए छत्तीसगढ़ शासन के लगभग 2.95 लाख नवीन पेंशनधारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने की विधानसभा में घोषणा किये जाने के बाद छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन पेंशन योजना एनपीएस की जगह पुरानी पेंशन बहाली का कवायद शुरू कर दिया गया है। मिली जानकारी अनुसार अप्रैल 2022 से कर्मचारियों की एनपीएस योजना के तहत हो रही कटौती को बंद करते हुए सामान्य भविष्य निधि के अंतर्गत अब 12 %कटौती प्रारम्भ की जाएगी।

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नवीन पेंशन योजना अंतर्गत कर्मचारियों को प्रान नंबर जारी किया गया था। अब छत्तीसगढ़ सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने जा रही है अर्थात नवीन पेंशन योजना के स्थान पर फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। अतः प्रत्येक कर्मचारियों का अब जीपीएफ (सामान्य भविष्य खाता )की आवश्यकता पड़ेगा। इसलिए सरकार ने 2004 के बाद नियुक्त छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का जीपीएफ खता खोलने जा रहा है। GPF अकाउंट खोलने के लिए कर्मचारियों को दो प्रति GPF ओपनिंग फार्म भरकर अपने आहरण संवितरण अधिकरी (DDO )के पास जमा करना होगा। DDO इसमें से एक प्रति को AG कार्यालय को भेजेंगे। हालाँकि  तक GPF ओपनिंग फार्म भरकर जमा करने के लिए विभागीय आदेश जारी नहीं किया गया है ,परंतु शासन की ओंर से बहुत जल्द आदेश जारी होने  संभावना है। 

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जीपीएफ खाता खोलने की कवायद शुरू 👇


छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग द्वारा अब कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि खाता (GPF )खोलने की कवायद शुरू हो चुकी है। सभी पात्र कर्मचारियों के लिए जीपीएफ ओपनिंग फार्म जारी कर दिया गया है। इस GPF ओपनिंग फार्मेट को दो प्रति में भरकर सभी पात्र कर्मचारी अपने संवितरण अधिकारी (DDO )के पास  करेंगे। जिसमे से एक प्रति को आहरण संवितरण अधिकारी द्वारा AG कार्यालय को भेजा जायेगा। इस जीपीएफ ओपनिंग फार्मेट में सरकारी कर्मचारी का नाम ,पिता /पति का नाम ,जन्मतिथि ,सर्विस ज्वायनिंग तिथि ,पद ,बेसिक सैलरी एवं खाता क्रमांक सहित अन्य जानकारी दी गई है।

👉यहाँ से डाउनलोड करें gpf ओपनिंग फॉर्म  

पुरानी पेंशन बहाली से सरकार पर नहीं पड़ेगा कोई आर्थिक बोझ 👇


छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नवीन पेंशन योजना के स्थान पर कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन योजना लागु करने से किसी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ रहा है। प्राप्त जानकारी अनुसार एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त विभाग द्वारा 2005 में सेवा में आये कर्मचारियों को पैमाना मानकर आकलन किया गया है ,जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होने से सरकार पर कोई बड़ा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और 2005 में सेवा में आये कर्मचारियों को पेंशन की देनदारी भी अब से 30 से 35 वर्ष बाद देनी पड़ेगी।

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नवीन पेंशन योजना (सीपीएस )की राशि जायेगा जीपीएफ खाता में 👇 


अब तक कर्मचारियों के मूल वेतन से 10 %राशि एनपीएस योजना के तहत कटौती कर और उतनी ही राशि सरकार द्वारा कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट एनएसडीएल में जमा किया गया है। अब छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों  लिए पुरानी पेंशन योजना लागू हो जाने पर नविन पेंशन योजना के तहत कटौती की गई राशि उनके जीपीएफ खाते में ट्रांसफर की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग जारी आदेशानुसार एनपीएस खाते में जमा की गई कुल राशि का 50 %राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते और शेष 50 %राशि सरकार के कहते में जमा हो जाएगी। 

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वित्त विभाग द्वारा जारी जीपीएफ फार्मेट यहाँ देखें 👇 




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