DEO ने दिए 496 शिक्षकों से एरियर्स राशि वसूली के आदेश

DEO ने दिए 496 शिक्षकों से एरियर्स राशि वसूली के आदेश 
cgshiksha.in न्यूज -जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर शिक्षकों को निम्न पद की गणना के आधार पर दिए गए एरियर्स राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेशानुसार विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने 496 शिक्षकों से एरियर्स राशि की वसूली का आदेश जारी किया है।इन 496 शिक्षकों को 07 दिवस का समय एरियर्स राशि एकमुश्त में जमा करने का निर्देश दिया गया है। आदेश जारी होने से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। 


मामला जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती जिला जांजगीर -चांपा अंतर्गत विकासखंड जैजैपुर का है। जिला शिक्षा अधिकारी सक्ती ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर को पत्र भेजकर शिक्षकों को निम्न पद की गणना के आधार पर दी गई एरियर्स राशि की वसूली के आदेश दिए हैं। जिसके आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर ने विकासखंड अंतर्गत कार्यरत 496 शिक्षक और शिक्षिकाओं को आदेश जारी कर 07 दिवस के भीतर प्राप्त एरियर्स राशि एकमुक्त में वापसी करने का आदेश जारी किया गया है। 
क्या लिखा है आदेश में 👇

जिला शिक्षाअधिकारी सक्ती ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे अपने पत्र में कहा है कि पंचायत संवर्ग के कई शिक्षकों को नियम विरुद्ध अतिरिक्त भुगतान का लाभ दिया गया है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैजैपुर कार्यालय द्वारा पंचायत शिक्षक संवर्ग की सेवापुस्तिका का क्षेत्रीय उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा बिलासपुर से जो वर्तमान में शिक्षक एलबी /व्याख्याता एलबी के पद पर कार्यरत हैं जाँच परीक्षण करवाए बिना निम्न पद से उच्च पद की गणना करते हुए एरियर्स राशि के रूप में लंबित /अलंबित वेतन का भुगतान किया गया है,जो कि नियम विरुद्ध है। 
496 शिक्षकों से वसूली के निर्देश 👇

जिला शिक्षाअधिकारी सक्ती ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे अपने पत्र में कहा है कि पंचायत संवर्ग के 496 शिक्षकों को नियम विरुद्ध अतिरिक्त भुगतान का लाभ जिला पंचायत जांजगीर -चांपा द्वारा दिया गया है।अतः आपके विकासखंड से संबंधित कुल 496 शिक्षकों को पूर्व में दी गई एरियर्स राशि की एकमुश्त वसूली कर 07 दिवस के भीतर शासन के खाते में चालान से जमा करें और संबंधित शिक्षकों के सर्विस बुक में इंद्राज करने के उपरांत सर्विस बुक की छायाप्रति सहित पालन प्रतिवेदन से अवगत करना सुनिश्चित करें।  
नवनियुक्त पद पर कार्यभार तिथि से सेवा की गणना होगी 👇 

जिला शिक्षाअधिकारी सक्ती ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भेजे अपने पत्र में कहा है कि जिन पंचायत संवर्ग के शिक्षकों ने निम्न पद पर रहते हुए जिला पंचायत या जनपद पंचायत से उच्च पद पर नियुक्ति के लिए अनुमति आदेश लिए थे और उनकी नियुक्ति उच्च पद पर हुए हैं। ऐसे शिक्षकों की सेवा गणना निम्न पद पर कार्यावधि से नहीं किया जायेगा बल्कि उनकी सेवा की गणना उच्च पद पर कार्यभार ग्रहण तिथि से की जाएगी। अतः जिन शिक्षकों को निम्न पद पर कार्य अवधि से सेवा गणना कर अतिरिक्त वेतन भुगतान के रूप में एरियर्स राशि दी गई है ,उसे 07 दिवस के भीतर वसूली कर शासन के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें। 

आदेश एवं शिक्षकों की सूचि पीडीएफ डाउनलोड करें 👇


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