शिक्षकों की प्रमोशन पर स्टे बरकरार ,अगली सुनवाई 24 जून को होगी

 शिक्षकों की प्रमोशन पर स्टे बरकरार ,अगली सुनवाई 24 जून को होगी 

cgshiksha.in बिलासपुर -छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को पदोन्नति के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। आज माननीय उच्च न्यायालय ने शिक्षकों के प्रमोशन पर लगी स्टे को बरक़रार रखा है। आगामी सुनवाई 24 जून को निर्धारित की गई है। पिछले तीन दिन से शिक्षकों के पदोन्नति लगी याचिकाएं पर सुनवाई के लिए लिस्टिंग हो रही थी। कल भी पदोन्नति पर लगी स्टे को खारिज करने पर बहस हुई थी। आज भी इसी मुद्दे पर बात हुई। लेकिन पदोन्नति पर लगी स्टे को माननीय न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। अगली सुनवाई अब 24 जून को होगी। 



शिक्षकों को स्टे हटने की थी आशा 👇


आज माननीय उच्च न्यायालय में केस लिस्टिंग में प्रथम स्थान पर शिक्षकों के प्रमोशन पर लगी स्टे केस की सुनवाई होने पर शिक्षकों को प्रमोशन पर लगी स्टे हटने की पूरी आशा थी क्योंकि शासन की ओर से जवाब पेश कर दिया गया था। इससे लम्बे समय से 40000 पदों पर प्रमोशन की आश लगाए शिक्षकों को निराशा हाथ लगा है। आज माननीय न्यायालय में शिक्षकों के प्रमोशन संबंधी केस पर लगभग आधा घंटा सुनवाई हुई। लेकिन समय की कमी के कारण सुनवाई को 24 जून तक के लिए टाल दिया गया है। 

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24 जून को "टॉप ऑफ द लिस्ट "पर होगी सुनवाई 👇


शिक्षकों के प्रमोशन मुद्दे पर आज माननीय उच्च न्यायालय में आधा घंटा तक बहस हुई। समयाभाव के कारण केस की सुनवाई 24 जून तक के टाल दी गई है। अब शिक्षकों के प्रमोशन पर लगा स्टे केस की सुनवाई आगामी 24 जून 2022 को होगी। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए कहा कि शिक्षकों के प्रमोशन मुद्दे पर लगी केस की सुनवाई अब 24 जून को होगी ,साथ ही शिक्षकों के प्रमोशन मुद्दे की केस को 24 जून को "टॉप ऑफ द लिस्ट "पर रखकर सुनवाई की जाएगी। लिहाजा अब यह माना जा रहा है कि 24 जून को शिक्षकों के प्रमोशन से जुडी केस को शुरुवात में हाईकोर्ट सुनेगा और 24 जून की सुनवाई अंतिम सुनवाई होगी। 

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सुनवाई पर तारीख पे तारीख 👇


छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने बिना पूरी तैयारी के आनन -फानन में  40000 पदों पर शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रया शुरू कर दिया। लोक शिक्षण संचालनालय के पदोन्नति संबंधी स्पष्ट दिशा -निर्देश के आभाव में सभी संभागीय संयुक्त संचालक और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा अलग -अलग दिशा निर्देश जारी किया गया जिसके कारण जनवरी 22 तक होने वाला पदोन्नति का मामला नाराज शिक्षकों द्वारा हाईकोर्ट ले जाया गया। नाराज शिक्षकों की याचिका पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा स्टे लगा दिया गया। समय पर शासन द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने के कारण केस की सुनवाई पर तारीख पे तारीख मिलती गई। इससे पदोन्नति के दायरे में आने वाले शिक्षकों को बहुत निराशा हुई है। 

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