2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने की उठी मांग

 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने की उठी मांग 

cgshiksha.in बिलासपुर -शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया में हाईकोर्ट द्वारा लगी रोक पर सुनवाई  तारीख नजदीक आते ही प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति प्रक्रिया की तैयारी जोर -शोर से पुनः शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के शिक्षक संवर्ग की पदोन्नति प्रक्रिया में वनटाईम रिलेक्सेशन  के तहत पदोन्नति के लिए निर्धारित समयावधि में छूट देते हुए तीन वर्ष किया गया है। पदोन्नति प्रक्रिया के शुरुवात समय जनवरी 2022 में केवल तीन वर्ष की सेवावधि में जुलाई 2018 में संविलियन शिक्षक ही पात्रता की श्रेणी में शामिल थे। उच्च न्यायालय बिलासपुर में पदोन्नति के विरुद्ध लगी याचिकाओं के कारण कोर्ट द्वारा शिक्षकों के पदोन्नति प्रक्रिया में रोक लगायी गई है। जिसकी सुनवाई 24 जून को होनी है। इस बीच जुलाई 2019 में संविलियन हुए शिक्षक भी वनटाईम रिलेक्सेशनके तहत तीन वर्ष की पात्रता पूर्ण कर लिए हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ ने 2019 में संविलियन हुए शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। 



जेडी को सौंपा ज्ञापन 👇 


छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के बिलासपुर के जिलाध्यक्ष अरुणकुमार जायसवाल और मुंगेली जिले के  जिलाध्यक्ष मोहन लहरी ने 22 जून को संभागीय संयुक्त संचालक बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर 1 जुलाई 2019 को संविलियन हुए सहायक शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करते हुए पदोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग की है। संयुक्त संचालक शिक्षा की अनुपस्थिति में सहायक संचालक शिक्षा बिलासपुर श्री विनोद शुक्ला से शिक्षक नेताओं ने शिक्षकों के पदोन्नति प्रक्रिया पर चर्चा किया और 1 जुलाई 2019 को संविलियन हुए सहायक शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल करते हुए पदोन्नति का लाभ दिए जाने की मांग किया।

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ज्ञापन में ये किये हैं मांग 👇

 

शासन के आदेशानुसार शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल माननीय हाईकोर्ट द्वारा इस पर रोक लगी है जिसकी सुनवाई 24 जून को होनी है। 1 जुलाई 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षक 01 जुलाई 2022 को छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में उल्लेखित पदोन्नति नियम वनटाईम रिलेक्सेशन के तहत तीन वर्ष का अनुभव की पात्रता हासिल कर लिए हैं। अतः 1 जुलाई 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों को भी पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किया जाये। साथ ही शिक्षक नेताओं ने सहायक संचालक शिक्षा श्री शुक्ला जी को चर्चा के दौरान कहा कि जिन विषयों में पदोन्नति के लिए 2018 संविलियन शिक्षकों की पदोन्नति होने से पदोन्नति के स्वीकृत पद रिक्त होंगे ,उन विषयों में 1 जुलाई 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ अवश्य दिया जाय। 

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गणित और अंग्रेजी विषयों में पद रिक्त होने की संभावना 👇


अभी वनटाईम रिलेक्सेशन के तहत चल रही पदोन्नति प्रक्रिया में सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षक एलबी पद पर पदोन्नति विभिन्न विषयों पर होनी है जिसके लिए पदोन्नति के पद अलग -अलग विषयों के लिए स्वीकृत किये गए हैं। जिनमें मिल रही जानकारी के अनुसार 2018 में संविलियन हुए सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के बाद लगभग सभी शिक्षा संभागों में गणित और अंग्रेजी विषय के शिक्षक एलबी के पदोन्नति पद रिक्त होंगे। शिक्षक नेताओं ने मांग किया है इन्ही रिक्त पदों पर 2019 में संविलियन हुए सहायक शिक्षक एलबी जो संबंधित विषय में पात्रता रखते हैं ,उन्हें पदोन्नति का लाभ दिया जाय ताकि प्रदेश में पदोन्नति के लिए स्वीकृत पदों को भरा जा सके और प्रदेश के बच्चों को शिक्षा का उचित लाभ मिलें।  

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2010 में नियुक्त हुए शिक्षाकर्मी शासन की गलती का भुगत रहे हैं खामियाजा 👇


छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती रमन सरकार द्वारा शिक्षाकर्मियों का संविलियन प्रक्रिया 01 जुलाई 2018 से किया गया। जिसमे 01 जुलाई 2018 को आठ वर्ष पूर्ण कर चुके शिक्षाकर्मियों का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया गया। साथ ही संविलियन नियम में यह प्रावधान किया गया कि शिक्षाकर्मियों का संविलियन आठ वर्ष पूर्ण होने पर वर्ष में 01 जुलाई और 01 जनवरी को संविलियन किया जायेगा। इस प्रावधान के अनुसार  01 जुलाई 2010 के बाद नियुक्त हुए शिक्षाकर्मियों का संविलियन 01 जनवरी 2019 को होना था लेकिन सरकार द्वारा इन शिक्षाकर्मियों का संविलियन 01 जनवरी 2019 को संविलियन न कर 01 जुलाई 2019 को संविलियन किया गया जिसका खामियाजा 01 जुलाई 2010 के बाद नियुक्त हुए शिक्षाकर्मियों को भुगतना पड़ रहा है।  

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जेडी कार्यालय बिलासपुर में सौंपे गए ज्ञापन देखें 👇



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