छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश केबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले

 छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश केबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ की विधानसभा की मानसून सत्र प्रारम्भ होने से पहले आज भूपेश केबिनेट की महत्त्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास में आयोजित किया गया। केबिनेट की बैठक करीब दो घंटे तक चली। आज की केबिनेट बैठक में कई अहम फैसला लिया गया है। बैठक खत्म होने के बाद भूपेश सरकार के केबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने केबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दी।



 आज की केबिनेट बैठक में मुख्य रूप से लिए गए निर्णय निम्नानुसार है 👇


1.प्रदेश में प्रचलित मछली नीति के जगह पर नई मछली पालन नीति लागू करने के प्रस्ताव को केबिनेट बैठक में अनुमोदन किया गया। 

2.केबिनेट बैठक में प्रदेश में स्वीकृत सहायक आरक्षकों के पद को समाप्त कर डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फ़ोर्स संवर्ग के पद सृजन की स्वीकृत के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस प्रस्ताव के अनुमोदन से पुलिस विभाग के सहायक आरक्षकों की वेतन संबंधी विसंगति दूर होगी और प्रदेश के सभी सहायक आरक्षकों को नियमित वेतनमान प्राप्त होगी। 


3.केबिनेट बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति 2022 के परिपेक्ष्य में यह निर्णय लिया गया कि स्थानांतरण के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया जायेगा। उपसमिति के सुझाव /अनुशंसा के आधार पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। स्थानांतरण प्रक्रिया मानसून सत्र के बाद शुरू होगी। 

4.केबिनेट बैठक में प्रथम अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-23 का उपस्थापन बाबत छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2022 के प्रारूप को भी अनुमोदन किया गया। 


5.केबिनेट ने विधानसभा अध्यक्ष ,उपाध्यक्ष ,नेता प्रतिपक्ष एवं विधायकों के वेतन एवं भत्ता संशोधन विधेयक 2022 के प्रारूप को अनुमोदन किया। 

6.केबिनेट ने बैठक में छत्तीसगढ़ के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ता अधिनियम ,1972 में संशोधन विधेयक ,2022 के प्रारूप का अनुमोदन किया। 

7.केबिनेट ने मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद में प्रावधनित वार्षिक राशि 40 करोड़ रुपये की सीमा को बढाकर 70 करोड़ रूपये किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया। 


8.केबिनेट ने बैठक में क्षेत्र संयोजक पद से मुख्यकार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के पद पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि 05 वर्ष में 06 माह का छूट देने संबंधी प्रस्ताव  का अनुमोदन किया। 

9.केबिनेट बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए आबकारी लक्ष्य और गौठानों के विकास तथा अन्य विकास गतिविधियों के लिए अतिरिक्त राशि की प्रतिपूर्ति हेतु "अतिरिक्त आबकारी शुल्क "में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 


10.केबिनेट बैठक में विघटित परिवहन निगम के अधिकारीयों /कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

11 केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ भू -जल (प्रबंधन और विनियमन )विधेयक 2022 ,के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

12.केबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व एवं पश्चात् मोटरयानों पर बकाया कर के एकमुश्त निपटान योजना 2020 की मियाद अवधि 01 अप्रैल 2022 से माह मार्च 2023 तक बढ़ाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 


13.केबिनेट ने अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक की अवधि कुल 24 महीने का सिटी बसों पर बकाया रोड टैक्स की 99.95 लाख राशि को छूट प्रदान करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 

14.कबिनेट ने औद्योगिक एवं आर्थिक मंदी केदुष्प्रभाव के कारण एचव्ही -4 श्रेणी के स्टील उद्योग अंतर्गत स्टैंड एलोन रोलिंग मिल को प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए प्रदेश शासन द्वारा विशेष राहत पैकेज अंतर्गत ऊर्जा प्रभार में 01 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक छूट दिए जाने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। 


15.केबिनेट बैठक में छत्तीसगढ़ विद्युत् शुल्क अधिनियम 1949 में संशोधन विधेयक के प्रारूप को भी अनुमोदन किया गया है।

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