छत्तीसगढ़ कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति का खाका हुआ तैयार ,मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम फैसला

 छत्तीसगढ़  कर्मचारियों की ट्रांसफर नीति का खाका हुआ तैयार ,मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम फैसला 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया में लगा बैन अब तीन साल के लंबे अंतराल बाद खुलने जा रहा है। मंत्रियों की बनी उपसमिति  ट्रांसफर नीति का खाका तैयार कर लिया है। अब छत्तीसगढ़  कर्मचारियों एवं अधिकारियों के थोक स्थानांतरण पर लगी रोक बहुत जल्द हट जाएगी।  ट्रांसफर के लिए मंत्रियों की बनी समिति ने ट्रांसफर नीति 2022 पूरा खाका तैयार कर लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू  अध्यक्षता में गठित 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल उपसमिति की पिछली दिनों हुई बैठक में ट्रांसफर नीति को लेकर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श में चर्चा के दौरान मंत्रिमंडल उपसमिति द्वारा स्थानांतरण नीति 2022 को अंतिम रूप दिया गया। उपसमिति ने  बैठक में  तैयार किये ट्रांसफर नीति 2022 पर अंतिम निर्णय लेने  लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अधिकृत किया है। 



16 अगस्त से शुरू होकर 30 सितम्बर तक चलेगी तबादला प्रक्रिया 👇


मंत्रिमंडलीय उपसमिति के सुझाव और अनुशंसा केआधार पर नई ट्रांसफर नीति 2022 पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सहमति मिलने के बाद इस नई ट्रांसफर नीति को प्रदेश में लागु कर दिया जायेगा। मंत्रिमंडल उपसमिति द्वारा ट्रांसफर नीति को लेकर जो खाका तैयार किया गया है ,उसके अनुसार छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की ट्रांसफर प्रक्रिया 16 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक चलेगी। प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी  कर्मचारियों की ट्रांसफर जिले के प्रभारी मंत्री  अनुमोदन के पश्चात् जिला कलेक्टर द्वारा स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी। इससे पहले 2019 में हुई कर्मचारियों की थोक  तबादले में भी यही प्रक्रिया अपनायी गई थी। प्रदेश में 2019 के बाद सरकार द्वारा फिर 2022 में खुली स्थानांतरण प्रक्रिया नीति लाया जा रहा है। 

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तबादले के लिए विभाग के  जिला स्तरीय अधिकारी  पास जमा करने होंगे आवेदन 👇

 

ऐसे शासकीय सेवक अधिकारी -कर्मचारी जो ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं ,वैसे कर्मचारी अपने विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के पास स्थानांतरण आवेदन जमा करना होगा। संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को जिला के प्रभारी मंत्री के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रेषित करेंगे। प्रभारी मंत्री महोदय के अनुमोदन के पश्चात् जिला कलेक्टर  द्वारा ट्रांसफर सूची जारी की जाएगी। प्रदेश में पिछले तीन सालों में कर्मचारियों की स्थानांतरण प्रक्रिया पर बैन लगा हुआ है। परंतु पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक माह उच्च स्तर से तबादले के आदेश जारी होते रहें हैं। 

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ट्रांसफर प्रक्रिया में विवाद की स्थिति निर्मित  होने के कारण ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया की शुरुवात की गई थी,लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया में कुछ गिने चुने कर्मचारियों की ही स्थानांतरण हो पाया। प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया लागू होने के बाद भी ऑफलाइन स्थानांतरण की कई सूची जारी होते रहे हैं। 

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मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा ट्रांसफर नीति 2022 सुझाव पीडीएफ यहाँ डाऊनलोड करें 👇









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