निजी कालेजों के पाठ्यक्रमों के लिए अंतरिम शुल्क निर्धारित ,निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं ले सकेगा निजी शिक्षण संस्थान

 निजी कालेजों के पाठ्यक्रमों के लिए अंतरिम शुल्क निर्धारित ,निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी शुल्क नहीं ले सकेगा निजी शिक्षण संस्थान 

cgshiksha.in रायपुर -छत्तीसगढ़ के निजी शैक्षणिक संस्थानों में विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क का निर्धारण कर दिया गया है। आज प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की रायपुर में हुयी बैठक में प्रदेश के छात्रहित को ध्यान में रखते हुए निजी मेडिकल कालेजों के एमडी ,एमएस (PG )के कुछ पाठ्यक्रमों सहित अन्य निजी कालेजों जिनमें शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ था ,उन निजी कालेजों के बी फार्मेसी ,डी फार्मेसी ,एम फार्मेसी,एमई /एमटेक ,एमसीए और पीएचडी (इंजीनियरिंग )पाठ्यक्रमों के लिए अंतरिम फीस निर्धारित कर दी गई है। उक्त बैठक प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। समिति ने निजी शिक्षण संस्थानों से कहा है कि छात्रों से पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त फीस न लिया जाय। 


प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष प्रभात कुमार शास्त्री से प्राप्त हुई जानकारी अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के दो निजी मेडिकल कालेजों के कोर्स पाठ्यक्रम एमडी ,एमएस (PG )की शुल्क निर्धारण आवेदन प्रस्तुत नहीं करने के कारण नहीं हो पाया था। जिसके कारण संबंधित निजी मेडिकल कालेजों की  एमडी ,एमएस (PG )पाठ्यक्रम कोर्स में छात्रों के एडमिशन में रोक लगाने की कार्यवाही की गई थी। संबंधित दोनों निजी मेडिकल कालेजों द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है ,लेकिन अभी भी दोनों निजी मेडिकल कालेजों ने सम्पूर्ण जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति ने छात्रहित को ध्यान में रखते हुए एमडी ,एमएस (PG )के शेष पाठ्यक्रम कोर्स की अंतरिम शुल्क का निर्धारण करने का फैसला बैठक में लिया गया। 

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निम्न पाठ्यक्रमों के अंतरिम फीस का हुआ है निर्धारण 👇


प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की बैठक में दो निजी मेडिकल कालेजों की कोर्स पाठ्यक्रम एमडी ,एमएस (PG )की शुल्क निर्धारण के साथ -साथ बी फार्मेसी ,डी फार्मेसी ,एम फार्मेसी ,एमई /एमटेक ,एमसीए और पीएचडी (इंजीनियरिंग )के भी जिन कालेजों के आवेदन पूर्व में प्राप्त नहीं हुए थे ,उन कालेजों के आवेदनों पर अभी पूर्ववत निर्धारित अनुसार अंतरिम शुल्क ही निर्धारित किया गया है। शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। 

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निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं वसूलेंगे निजी शैक्षणिक संस्थान 👇


आज प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की रायपुर में हुयी बैठक में प्रदेश के छात्रहित को ध्यान में रखते हुए निजी मेडिकल कालेजों के एमडी ,एमएस (PG )के कुछ पाठ्यक्रमों सहित अन्य निजी कालेजों जिनमें शुल्क का निर्धारण नहीं हुआ था ,उन निजी कालेजों के बी फार्मेसी ,डी फार्मेसी ,एम फार्मेसी,एमई /एमटेक ,एमसीए और पीएचडी (इंजीनियरिंग )पाठ्यक्रमों के लिए अंतरिम फीस निर्धारित कर दी गई है जिसकी सूचना संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं को दे दी गई है। शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया गया है कि पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की बैठक में निर्धारित की गई शुल्क के अलावा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क न लिया जाय। यदि कोई भी कालेज निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई भी शुल्क लेती हैतो उन संस्थानों /कालेजों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। 

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पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित शुल्क दखें 👇


    प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की रायपुर में हुयी बैठक में विभिन्न पाठ्यक्रम कोर्स के लिए निर्धारित अधिकतम एवं न्यूनतम शुल्क निर्धारित किया गया है ,जो निम्नानुसार है -

MD (Anaesthesiology) --6 लाख रुपये

MD (Dermatology)  --7 लाख रुपये

MD General Medicine --6 लाख रुपये

 MD General Surgery --6 लाख रुपये

MD Obstetrics &Gynecology --6 लाख रुपये

MS Ophthalmology  --6 लाख रुपये

MS Orthopedics --6 लाख रुपये

MS Otorhinolaryngology-- 6 लाख रुपये


MD Pediatrics -- 6 लाख रुपये

MD Psychiatry -- 6 लाख रुपये

MD Rediodiagnosis -- 8 लाख 50 हजार रुपये

MD Respiratory Medicine  --7 लाख रुपये 

MD Pharmacology -- 6 लाख रुपये

MS Ophthalmology -- 6 लाख रुपये

बी फार्मेसी प्रति सेमेस्टर -32950 रुपये 

डी फार्मेसी प्रति सेमेस्टर -52500 रुपये 

एम फार्मेसी  प्रति सेमेस्टर -53400 रुपये 

पीएचडी (इंजीनियरिंग ) प्रति सेमेस्टर -32875 रुपये

एमई /एमटेक  प्रति सेमेस्टर -30350 रुपये

एमसीए  प्रति सेमेस्टर -30250 रुपये

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