कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS या नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS विकल्प चुनने के लिए विकल्प पत्र जारी
cgshiksha.in न्यूज जांजगीर -चांपा -छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों जिनकी नियुक्ति 01-11 -2004 से 31-03-2022 तक हुई है उन सभी कर्मचारियों के लिए अप्रैल 2022 से पुरानी पेंशन योजना OPS लागु कर दी गई है। अब सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक विकल्प पत्र जारी किया है। इसमें शासकीय कर्मचारी को पुरानी पेंशन योजना OPS या नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS विकल्प चुनने के लिए विकल्प पत्र भरना होगा। कर्मचारियों को विकल्प पत्र भरकर अपनी सहमति देना होगा कि वह कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेंगे या नवीन पेंशन योजना का लाभ लेंगे। सरकार के इस निर्णय से कर्मचारियों में पेशोपेश की स्थिति हो गई है।
पुरानी पेंशन योजना बहाली को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व में ही दिशा -निर्देश जारी कर दिया गया है। अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के दिशा -निर्देश अनुसार सभी शासकीय कर्मचारी को क्रियान्वयन के लिए जिलावार आदेश जारी हो रहा है। सभी शासकीय कर्मचारियों को विकल्प पत्र भरना होगा कि वह पुरानी पेंशन योजना OPSमें जुड़ेंगे या नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS में रहना चाहते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में शासकीय कर्मचारियों से विकल्प पत्र भराये जाने का सिलसिला शुरू हो चूका है। इसी कड़ी में कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जांजगीर -चांपा द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला जांजगीर -चांपा को आदेश जारी किया गया गया है।
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OPS या NPS में से किसी एक का करेंगे चयन 👇
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश अनुसार कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना OPS या नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS में से किसी एक विकल्प को चयन करना होगा। सभी शासकीय सेवकों को इसके लिए सहमति पत्र भरकर देना होगा कि वह पुरानी पेंशन योजना OPSमें जुड़ेंगे या नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS में रहना चाहते हैं। शासन द्वारा जारी दिशा -निर्देश अनुसार अलग -अलग बिंदुओं पर जारी विकल्प पत्र के आधार पर सभी शासकीय सेवक इस बात पर सहमति देंगे कि वह पुरानी पेंशन योजना OPSके साथ जुड़ते है तो तो शासन के सभी शर्त उन्हें स्वीकार होगी।
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एक माह के भीतर भरकर देना होगा विकल्प पत्र 👇
कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जांजगीर -चांपा द्वारा समस्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी जिला जांजगीर -चांपा को जारी आदेश अनुसार 01-11 -2004 से 31-03-2022 तकके मध्य नियुक्त हुए सभी शासकीय सेवकों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPSका लाभ लेने या नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPSमें यथावत बने रहने के लिए विकल्प का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए शासकीय सेवकों को इस निर्देश के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर निर्धारित प्रपत्र में विकल्प पत्र भरकर कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
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सेवापुस्तिका और कार्मिक संपदा में की जाएगी प्रविष्टि 👇
सभी शासकीय सेवको के द्वारा भरे गए सहमति विकल्प पत्र को कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित शासकीय सेवक के मूल सेवा -पुस्तिका (सर्विस बुक ) प्रविष्टि की जाएगी और सहमति विकल्प पत्र को सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाएगी। साथ ही कार्यालय प्रमुख द्वारा सहमति विकल्प पत्र की एक -एक सत्यापित प्रति कर्मचारी की व्यक्तिगत नस्ती एवं कार्यालय प्रमुख की अभिरक्षा में संधारित करने और कार्मिक संपदा में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लॉगिन से अपलोड किया जायेगा।
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पुरानी पेंशन योजना OPS को स्वीकार करने के लिए शर्त देखें 👇
छत्तीसगढ़ शासन ,वित्त विभाग की अधिसूचना क्र.एफ 2016-04-0389 /वि /नि /चार दिनांक 20-01-2023 परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के निर्णयानुसार शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन योजना OPS को स्वीकार करने के लिए निम्नलिखित शर्तों पर स्वेच्क्षा से पूर्ण सहमति देते हुए शपथ पत्र के माध्यम से सहमति देना होगा -
1.मैं पुरानी पेंशन योजना OPSमें शामिल होना चाहता /चाहती हूँ तथा इस आशय का शपथ -पत्र देता /देती हूँ कि मुझे इसके क्रियान्वयन के संबंध में शासन द्वारा जारी दिशा -निर्देश मान्य है एवं मेरे द्वारा किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय दावा राज्य सरकार से नहीं किया जायेगा।
2.NPS खाते में जमा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होने के कारण मेरी सेवानिवृत्ति के उपरांत शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि मेरे द्वारा शासकीय कोष में जमा करने के उपरांत ही मुझे पुरानी पेंशन योजना OPS के अंतर्गत पेंशन देय होगा। मेरे द्वारा शासकीय अंशदान एवं उस पर अर्जित लाभांश की राशि NPSसे प्राप्त राशि में से जमा की जाएगी तथा शासन को देय राशि में कमी की प्रतिपूर्ति मुझे मिलने वाले मृत्यु -सह -सेवानिवृति उपादान /अवकाश नगदीकरण/समूह बीमा योजना GIS अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि से भी किया जा सकेगा।
3 . NPS खाते में जमा मेरे अंशदान की राशि किसी भी स्थिति में प्राप्त न होने की स्थिति में मेरे द्वारा राज्य सरकार से इसका दावा नहीं किया जायेगा।
4.नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPS के अंतर्गत मेरे वेतन से की जारी 10 %अंशदान की कटौती माह अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि के प्रावधानों के अनुसार मुझे प्राप्त होने वाले मूल वेतन (परिलब्धियों )से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि(CGPF)की कटौती कर छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि(CGPF)खाते में जमा की जाएगी।
5.वित्त विभाग द्वारा योजना के अंतर्गत लेखा संधारण विनियमन एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा -निर्देश अलग से जारी किया जायेगाएवं पुरानी पेंशन योजना OPS बहाल करने के क्रम में किसी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न होने पर वित्त विभाग द्वारासक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक दिशा -निर्देश /स्पष्टीकरण जारी किया जायेगा ,जो मुझे मान्य होगा।
6.मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।
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कार्यालय वरिष्ठ कोषालय अधिकारी जांजगीर -चांपा द्वारा आदेश देखें 👇
नवीन अंशदायी पेंशन योजना NPSमें बने रहने के लिए विकल्प पत्र देखें 👇
पुरानी पेंशन योजना OPSमें बने रहने के लिए विकल्प पत्र देखें 👇
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